इस योजना का उदेश्य : इस योजना उदेश्य है कि
1. लडकियों के प्रति उपेक्षा के भाव को समाप्त करना,
2. लड़को और लडको में लिंग का संतुलन में सुधार लाना.
लाडली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन
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3. लडकियों के शैक्षणिक स्तर में सकारात्मक सुधार का वातावरण बनाना.
4. लडकियों के स्वास्थ के स्तर में सुधारना.
5. इनके भविष्य को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना.
पात्रता
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1. इस योजना लिए वे पालक पात्र होंगे जो आयकर दाता नहीं है.
2. पालको को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है.
3. द्वितीय बालिका के लिए इस योजना में आवेदन के पूर्व माता पिता में से किसी एक ने परिवार नियोजन कराना चाहिए.
4. दोनों बालिका इस योजना का लाभ ले सकती है.
5. यदि पहली संतान गोद ली हो और घर में लड़की का जन्म हुआ हो तब ये दोनों बालिकाए योजना का लाभ प्राप्त करेगी.
6. यदि किसी परिवार में एक साथ तीन बेटियों का जन्म होता है, तीनो बेटिया इस योजना के लिए पात्र होगी.
आवेदन और पंजीकरण
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1.आवश्यक दस्तावेजो के साथ आवेदन आंगनवाडी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय/ लोक सेवा केंद्र अथवा किसी भी इन्टरनेट केफे से आन लाईन पंजीयन कराया जा सकता है.
2. प्रकरण की स्वीकृति हेतु परियोजना अधिकारी का कार्यालय दस्तावेजो का परीक्षण करेगा. इस दफ्तर की जांच पड़ताल के बाद प्रकरण स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकेगा.
3. प्रकरण की स्वीकृति होने पर बालिका के नाम से रू 1,18000 का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा.
4. योजना के अंतर्गत बालिका के नाम से लगातार 5 वर्षो तक रू 6-6 हजार बालिका के नाम से लाडली लक्ष्मी योजना निधि में जमा किये जायेंगे. इस प्रकार रू 30000 की राशी बालिका के नाम से जमा की जाएगी.बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर रू 2000, कक्षा 9 वी में प्रवेश लेने पर रू 4000, 11 vi प्रवेश लेने पर रू 6000 तथा 12 वी में प्रवेश लेने पर रू 6000, इस प्रकार कुल रू 18000 का भुगतान किश्तों में ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान किया जायेगा. अंतिम भुगतान रू 1,00,000 का भुगतान बालिका की आयु 21 वर्ष होने तथा कक्षा 12 वी में प्रवेश लेने पर किया जाएगा किन्तु यदि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु में कर दिया जाता है तब नहीं किया जा सकेगा किया जा सकेगा. इस प्रकार इस योजना के अतर्गत रू 1,48000 का भुगतान बालिका को होगा यदि उसका विवाह 18 वर्ष या उसके बाद नहीं हुआ है. मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह बहुत बड़ी राशी है, इस राशी से बालिका उच्च अध्ययन कर सकती है, स्वयं का कोई व्यवसाय लगा सकती है या अपनी शादी में पिता को आर्थिक मदद कर सकती है. अगर कोई माता पिता जन्म के एक वर्ष तक आवेदन नहीं कर सका है तब दुसरे वर्ष में वह कलेक्टर को आवेदन कर सकेगा, आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार कलेक्टर को होगा. यदि बालिका के जन्म के बाद माता पिता की मृत्यु हो जाती है तब 5 वर्ष तक पंजीयन कराया जा सकता है. योजना से सबंधित किसी जानकारी के लिए महिला सशक्तिकरण,ब्लाक-२, चतुर्थ तल पर्यावास भवन,भोपाल - 462011.फोन :0755-2550917,फैक्स :0755-2550917, लाड़ली लक्ष्मी हेल्प लाइन नंबर : 07879804079, ईमेल:ladlilaxmimp@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है.
प्रथम/ द्वीतीय/ विशेष प्रकरण
लाडली लक्ष्मी योजना
लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत रू 6000 का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन
प्रति,
परियोजना अधिकारी
परियोजना ----------------
जिला --------------------
मध्यप्रदेश
मै अपनी पुत्री /आश्रम की बालिका कु.----------------------------------------------- का पंजीकरण (प्रथम/द्वितीय/ विशेष प्रकरण) कराना चाहता हूँ/ चाहती हूँ. इसके लिए विवरण निम्नलिखित है:
1 बालिका का नाम -----------------------------
2. बालिका जन्म दिनांक ------------------------
3. बालिका की माता का नाम ---------------------
4. बालिका की माता की आयु ---------------------
5. बालिका के पिता का नाम ----------------------
6. बालिका के पिता की आयु --------------------------
7. बालिका भाई और बहनों की संख्या (बालिका को छोड़कर )-------------------------
8. बालिका के बहन /भाई का नाम -------------------------------------
9.बालिका के बहन/ भाई का जन्म दिनांक --------------------------
10. क्या बालिका की बहन भी हितग्राही है ------ हां /नहीं ( यदि बहन हित ग्राही है तब उत्तर हा होगा और बहन इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं ले रही तब उत्तर नहीं में होगा )
11. बालिका के माता पिता के निवास का पूर्ण पता
मकान क्रमांक---------- वार्ड /ग्राम --------------- आँगन वाड़ी केंद्र -------------- तहसील --------------- जिला ----------------- पिनकोड--------------------
12. आगंनवाडी क्षेत्र में कब से निवास करते है -------------------------
13. पोस्ट आफिस का नाम जिससे बचत पत्र क्रय किया जाना है ---------------------------------
14. बालिका के पिता/माता में से किसने परिवार नियोजन अपनाया है ----------------------------माता/पिता, लागु नहीं ----- (परिवार नियोजन का प्रमाण पत्र सलग्न किया जाना चाहिए )
15. परिवार नियोजन अपनाने का दिनांक --------------------------------
16. आवेदक का वर्ग सामान्य /अजजा/अजा/पि.वर्ग
17. आवेदक की अनुमानित वार्षिक आय -----------------------
18. क्या बालिका की माता/पिता आयकर दाता है ------------------ है /नहीं
19. क्या बालिका के पिता BPL कार्ड धारक है ----------------- है /नहीं
आवेदक का प्रमाण पत्र
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प्रमाणित किया जाता है कि मै आयकर दाता नहीं हूँ. मेरे द्वारा दिए गए सभी तथ्य सही है.अगर इन तथ्यों में किसी प्रकार की कोई विसंगति या झूट पाया जाता है तो इसके लिए मै व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूँ. कोई विसंगती या झूट पाए जाने पर मेरे द्वारा दिया गया आवेदन किसी भी समय रद्द किया जा सकता है. यह भी प्रमाणित किया जाता है मेरे द्वारा किसी अन्य आंगनवाडी केंद्र से आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आवेदक का का नाम --------------------
दिनांक -------------------------
हस्ताक्षर-----------------------
आवेदक का घोषणा पत्र
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मै घोषणा करती हूँ/करता हूँ कि मेरे परिवार द्वारा द्वितीय प्रसव पर परिवार नियोजन अपना लिया जायेगा/मेरे परिवार ने परिवार नियोजन अपना लिया गया है. अपने पुत्री को नियमित रूप से आगंनवाड़ी में भेजूंगा/ भेजूंगी तथा उसे नियमित रूप से पढ़ाऊंगा/ पढ़ाउंगी- लिखाऊंगा/ लिखाउंगी.
मै घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि अपनी पुत्री कु ----------------------------------- का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु 18 वर्ष के बाद ही करूँगा /करुँगी .
मैंने योजना की शर्तो को भली भांति समझ लिया है. यदि मेरी पुत्री पात्रता शर्तो का पालन करने में विफल रहती है, तो उसके नाम से क्रय किये गए /नवीनीकृत किये गए राष्ट्रीय बचत पत्र शासन वापिस लेने हेतु अधिकृत होगा. बालिका की मृत्यु अथवा पात्रता शर्तो का पालन न कर पाने की स्थिति में तत्काल आगनवाडी कार्यकर्ता को दूंगा/दूंगी.
आवेदक का नाम
दिनांक
हस्ताक्षर
दतक लेने वाले परिवार द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा अनाथ बालिका कु ------------------------------------- पिता/संस्था ---------------------------------का जन्म दिनांक ------------- को वैधानिक रूप से दतक लिया गया है जिसका प्रमाण पत्र सलग्न है.
दतक लेने वाले माता /पिता
आवेदक का नाम
दिनांक
हस्ताक्षर
आवेदन के साथ सलग्न किये जाने वाले प्रपत्र
1. राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय के लिए भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन (पाच प्रतियों में )
2. पत्र को शासन को प्लेज करने के लिए हस्ताक्षरित आवेदन (पाच प्रति में )
3. आवेदक का मूल निवासी होना, परिवार नियोजन अपनाना, के सबंध में दस्तावेज / प्रमाण पत्र
आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा दी जाने वाले प्रमाण पत्र
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प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ---------------------------------- पत्नी श्री ---------------------------------------- गाव ------------- परियोजना ------------------- जिला ------------- की पुत्री कुमारी का जन्म दिनांक ---------------------------- है तथा बालिका योजना के लिए पात्र है. बालिका का नाम आंगनवाडी केंद्र क्रमांक -------------- में पंजीकृत है. तथा प्रमाणित किया जाता है कि बालिका परिवार में जन्मी प्रथम संतान है.बालिका के पिता /माता ने परिवार नियोजन अपना लिया है और बालिका के माता पिता के दो ही संतान है. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि बालिका के माता पिता गाव के मूल निवासी है.
नाम ------------------------------
आंगनवाडी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर -------------------
प्रमाणित
सेक्टर सुपरवाईजर
प्रभारी अधिकारी अनाथ आश्रम/ बाल संरक्षण गृह द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण पत्र*************************************************************
प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी ---------------------------- संस्था ---------------------------- में दिनांक ----------------- से पंजीकृत है. पंजीकरण के समय उसकी जन्म दिनांक लगभग ------------ अंकित की गयी है तथा बालिका योजना के लिए पात्र हितग्राही है.
प्रभारी अधिकारी अनाथ आश्रम /बाल संरक्षण गृह नाम एवं हस्ताक्षर
बालविकास परियोजना अधिकारी का स्वीकृति आदेश
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उक्त दिए तथ्यों के आधार पर कुमारी ----------------------- पुत्री श्रीमती ----------------------------------पत्नी श्री -------------------------------- निवासी --------------------- परियोजना ----------- जिला ------------- के नाम रू 6000 के बचत पत्र पांच वर्षो तक खरीदने की स्वीकृति दी जाती है. बालिका का नाम योजना के हितग्राही रजिस्टर के क्रम संख्या -------- पर पंजीकृत है.
इस योजना के अंतर्गत सभी जानकारिया सही देना है, थोड़ी सी भी गलत जानकारी बालिका को एक अच्छे अवसर से अलग कर सकती है. माता पिता को चाहिए जो भी उन्होंने घोषणा की है उसका अक्षरश: पालन करे.घोषणा से विचलन आपको कठिनाई में डाल सकता है. जो भी घोषणा या प्रमाणपत्र दिया है उसके विरुध्द होने किसी भी तथ्य से आगनवाडी कार्यकता को लिखित में सूचित करे और उसकी रसीद अपने पास सावधानी पूर्वक रखे.लाडली लक्ष्मी योजना के लिए आन लाईन पंजीयन भी किया जा सकता है, बेहतर यही होगा कि आफलाइन पंजियन किया जाये इसमें थोड़ी सी चुंक भी जल्दी पकड में आजायेगी और फॉर्म निरस्त नहीं हो सकेगा.मप्र सरकार ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि अब राष्ट्रीय बचत पत्र नहीं ख़रीदे जायेंगे उसके स्थान पर सरकार की ओर से प्रमाण पत्र दिया जायेगा. इन प्रमाण पत्रों को सावधानी से रखने की आवश्यकता है. बेटियों की लाडली लक्ष्मी योजना ने देश में प्रदेश एक पहिचान दी है.