Wednesday 18 November 2015

ladli laxmi yojna mp ----------------------


इस योजना का उदेश्य : इस योजना उदेश्य है कि
1. लडकियों के प्रति उपेक्षा के भाव को समाप्त करना,
2. लड़को और लडको में लिंग का संतुलन में सुधार लाना.
लाडली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन
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3. लडकियों के शैक्षणिक स्तर में सकारात्मक सुधार का वातावरण बनाना.
4. लडकियों के स्वास्थ के स्तर में सुधारना.
5. इनके भविष्य को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना.
पात्रता
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1. इस योजना लिए वे पालक पात्र होंगे जो आयकर दाता नहीं है.
2. पालको को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है.
3. द्वितीय बालिका के लिए इस योजना में आवेदन के पूर्व माता पिता में से किसी एक ने परिवार नियोजन कराना चाहिए.
4. दोनों बालिका इस योजना का लाभ ले सकती है.
5. यदि पहली संतान गोद ली हो और घर में लड़की का जन्म हुआ हो तब ये दोनों बालिकाए योजना का लाभ प्राप्त करेगी.
6. यदि किसी परिवार में एक साथ तीन बेटियों का जन्म होता है, तीनो बेटिया इस योजना के लिए पात्र होगी.
आवेदन और पंजीकरण
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1.आवश्यक दस्तावेजो के साथ आवेदन आंगनवाडी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय/ लोक सेवा केंद्र अथवा किसी भी इन्टरनेट केफे से आन लाईन पंजीयन कराया जा सकता है.
2. प्रकरण की स्वीकृति हेतु परियोजना अधिकारी का कार्यालय दस्तावेजो का परीक्षण करेगा. इस दफ्तर की जांच पड़ताल के बाद प्रकरण स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकेगा.
3. प्रकरण की स्वीकृति होने पर बालिका के नाम से रू 1,18000 का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा.
4. योजना के अंतर्गत बालिका के नाम से लगातार 5 वर्षो तक रू 6-6 हजार बालिका के नाम से लाडली लक्ष्मी योजना निधि में जमा किये जायेंगे. इस प्रकार रू 30000 की राशी बालिका के नाम से जमा की जाएगी.बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर रू 2000, कक्षा 9 वी में प्रवेश लेने पर रू 4000, 11 vi प्रवेश लेने पर रू 6000  तथा 12 वी में प्रवेश लेने पर रू 6000, इस प्रकार कुल रू 18000 का भुगतान किश्तों में ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान किया जायेगा. अंतिम भुगतान रू 1,00,000 का भुगतान बालिका की आयु 21 वर्ष होने तथा कक्षा 12 वी में प्रवेश लेने पर किया जाएगा किन्तु  यदि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु में कर दिया जाता है तब नहीं किया जा सकेगा किया जा सकेगा. इस प्रकार इस योजना के अतर्गत रू 1,48000 का भुगतान बालिका को होगा यदि उसका विवाह 18 वर्ष या उसके बाद नहीं हुआ है. मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह बहुत बड़ी राशी है, इस राशी से बालिका उच्च अध्ययन कर सकती है, स्वयं का कोई व्यवसाय लगा सकती है या अपनी शादी में पिता को आर्थिक मदद कर सकती है. अगर कोई माता पिता जन्म के एक वर्ष तक आवेदन नहीं कर सका है तब दुसरे वर्ष में वह कलेक्टर को आवेदन कर सकेगा, आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार कलेक्टर को होगा. यदि बालिका के जन्म के बाद माता पिता की मृत्यु हो जाती है तब 5 वर्ष तक पंजीयन कराया जा सकता है. योजना से सबंधित किसी जानकारी के लिए महिला सशक्तिकरण,ब्लाक-२, चतुर्थ तल पर्यावास भवन,भोपाल - 462011.फोन :0755-2550917,फैक्स :0755-2550917, लाड़ली लक्ष्मी हेल्प लाइन नंबर : 07879804079, ईमेल:ladlilaxmimp@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है.
                                                                                                                                                                                                                                                                                     प्रथम/ द्वीतीय/ विशेष प्रकरण
                                                लाडली लक्ष्मी योजना
             लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत  रू 6000 का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन
प्रति,
परियोजना अधिकारी
परियोजना ----------------
जिला --------------------
मध्यप्रदेश
मै अपनी पुत्री /आश्रम की बालिका कु.----------------------------------------------- का पंजीकरण (प्रथम/द्वितीय/ विशेष प्रकरण) कराना चाहता हूँ/ चाहती हूँ. इसके लिए विवरण निम्नलिखित है:

1 बालिका का नाम -----------------------------
2. बालिका जन्म दिनांक ------------------------
3. बालिका की माता का नाम ---------------------
4. बालिका की माता की आयु ---------------------
5. बालिका के पिता का नाम ----------------------
6. बालिका के पिता की आयु --------------------------
7. बालिका भाई और बहनों की संख्या (बालिका को छोड़कर )-------------------------
8. बालिका के बहन /भाई का नाम -------------------------------------
9.बालिका के बहन/ भाई का जन्म दिनांक --------------------------
10. क्या बालिका की बहन भी हितग्राही है ------ हां /नहीं ( यदि बहन हित ग्राही है तब उत्तर हा होगा और बहन इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं ले रही तब उत्तर नहीं में होगा )
11. बालिका के माता पिता के निवास का पूर्ण पता
    मकान क्रमांक---------- वार्ड /ग्राम --------------- आँगन वाड़ी केंद्र -------------- तहसील --------------- जिला ----------------- पिनकोड--------------------
12. आगंनवाडी क्षेत्र में कब से निवास करते है -------------------------
13. पोस्ट आफिस का नाम जिससे बचत पत्र क्रय किया  जाना है ---------------------------------
14. बालिका के पिता/माता में से किसने परिवार नियोजन अपनाया है ----------------------------माता/पिता, लागु नहीं ----- (परिवार नियोजन का प्रमाण पत्र सलग्न किया जाना चाहिए )
15. परिवार नियोजन अपनाने का दिनांक --------------------------------
16. आवेदक का वर्ग सामान्य /अजजा/अजा/पि.वर्ग
17. आवेदक की अनुमानित वार्षिक आय -----------------------
18. क्या बालिका की माता/पिता आयकर  दाता है ------------------ है /नहीं
19. क्या बालिका के पिता BPL कार्ड धारक है ----------------- है /नहीं
                                                   आवेदक का प्रमाण पत्र
                                                     ****************
  प्रमाणित किया जाता है कि मै आयकर दाता नहीं हूँ. मेरे द्वारा दिए गए सभी तथ्य सही है.अगर इन तथ्यों में किसी प्रकार की कोई विसंगति या झूट पाया जाता है तो इसके लिए मै व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूँ. कोई विसंगती या झूट पाए जाने पर मेरे द्वारा दिया गया आवेदन किसी भी समय रद्द किया जा सकता है. यह भी प्रमाणित किया जाता है मेरे द्वारा किसी अन्य आंगनवाडी केंद्र से आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
                                                                                                                                                                                                                                                            आवेदक का का नाम --------------------
 दिनांक -------------------------
                                                                                                                                                                                                                                                                 हस्ताक्षर-----------------------
                                                   आवेदक का घोषणा पत्र
                                                    *****************
 मै घोषणा करती हूँ/करता हूँ  कि मेरे परिवार द्वारा द्वितीय प्रसव पर परिवार नियोजन अपना लिया जायेगा/मेरे परिवार ने परिवार नियोजन अपना लिया गया है. अपने पुत्री को नियमित रूप से आगंनवाड़ी में भेजूंगा/ भेजूंगी तथा उसे नियमित रूप से पढ़ाऊंगा/ पढ़ाउंगी- लिखाऊंगा/ लिखाउंगी.
मै घोषणा करता हूँ/करती हूँ  कि अपनी पुत्री कु ----------------------------------- का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु  18 वर्ष के बाद ही करूँगा /करुँगी .
मैंने योजना की शर्तो को भली भांति समझ लिया है. यदि मेरी पुत्री पात्रता शर्तो का पालन करने में विफल रहती है, तो उसके नाम से क्रय किये गए /नवीनीकृत किये गए राष्ट्रीय बचत पत्र शासन वापिस लेने हेतु अधिकृत होगा. बालिका की मृत्यु अथवा पात्रता शर्तो का पालन न कर पाने की स्थिति में तत्काल आगनवाडी कार्यकर्ता को दूंगा/दूंगी.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    आवेदक का नाम
दिनांक
                                                                                                                                                                                                                                                                                           हस्ताक्षर
                                 दतक लेने वाले परिवार द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा अनाथ बालिका कु ------------------------------------- पिता/संस्था ---------------------------------का जन्म दिनांक ------------- को वैधानिक रूप से दतक लिया गया है जिसका प्रमाण पत्र सलग्न है.
                                                                                                                                                                             दतक लेने वाले माता /पिता                      
                                                                                                                                                                                                                                                                       आवेदक का नाम
दिनांक
                                                                                                                                                                                                                                                                            हस्ताक्षर
                                                    आवेदन के साथ सलग्न किये जाने वाले प्रपत्र 
  1. राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय के लिए भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन (पाच प्रतियों में )
  2. पत्र को शासन को प्लेज करने के लिए हस्ताक्षरित आवेदन  (पाच प्रति में )
  3. आवेदक का मूल निवासी होना, परिवार नियोजन अपनाना, के सबंध में  दस्तावेज / प्रमाण पत्र
                                       आंगनवाडी कार्यकर्ता  द्वारा दी जाने वाले  प्रमाण पत्र                      
                                              --------------------------------------------------
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ---------------------------------- पत्नी श्री ---------------------------------------- गाव ------------- परियोजना ------------------- जिला ------------- की पुत्री  कुमारी का जन्म दिनांक ---------------------------- है तथा बालिका योजना के लिए पात्र है. बालिका का नाम आंगनवाडी केंद्र क्रमांक -------------- में पंजीकृत है. तथा प्रमाणित किया जाता है कि बालिका परिवार में जन्मी प्रथम संतान है.बालिका के पिता /माता ने परिवार नियोजन अपना लिया है और बालिका के माता पिता के दो ही संतान है. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि बालिका के माता पिता गाव के मूल निवासी है.
                                                                                                                                                                                                                                                                       नाम ------------------------------
                                                                                                                                                                                                                                                     आंगनवाडी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर -------------------

                                                                                                                                                                                                                                                                                 प्रमाणित  
                                                                                                                                                                                                                                                                           सेक्टर सुपरवाईजर 
                     प्रभारी अधिकारी अनाथ आश्रम/ बाल संरक्षण गृह  द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण पत्र
                      *************************************************************                                                                              
 प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी ---------------------------- संस्था ---------------------------- में दिनांक ----------------- से पंजीकृत है. पंजीकरण के समय उसकी जन्म दिनांक लगभग ------------ अंकित की गयी है तथा बालिका योजना के लिए पात्र हितग्राही है.
                                                                                                                                             
                                                      प्रभारी अधिकारी अनाथ आश्रम /बाल संरक्षण गृह नाम एवं हस्ताक्षर
                               बालविकास परियोजना अधिकारी का स्वीकृति आदेश
                                          --------------------------------------------
उक्त दिए तथ्यों के आधार पर कुमारी ----------------------- पुत्री श्रीमती ----------------------------------पत्नी श्री -------------------------------- निवासी --------------------- परियोजना ----------- जिला ------------- के नाम रू 6000 के बचत पत्र पांच वर्षो तक खरीदने  की स्वीकृति दी जाती है. बालिका का नाम योजना के हितग्राही रजिस्टर के क्रम संख्या -------- पर  पंजीकृत है.
इस योजना के अंतर्गत सभी जानकारिया सही देना है, थोड़ी सी भी गलत जानकारी बालिका को एक अच्छे अवसर से अलग कर सकती है. माता पिता को चाहिए जो भी उन्होंने घोषणा की है उसका अक्षरश: पालन करे.घोषणा से विचलन आपको कठिनाई में डाल सकता है. जो भी घोषणा या प्रमाणपत्र दिया है उसके विरुध्द होने किसी भी तथ्य से आगनवाडी कार्यकता को लिखित में सूचित करे और उसकी रसीद अपने पास सावधानी पूर्वक रखे.लाडली लक्ष्मी योजना के लिए आन लाईन पंजीयन भी किया जा सकता है, बेहतर यही होगा कि आफलाइन पंजियन किया जाये इसमें थोड़ी सी चुंक भी जल्दी पकड में आजायेगी और फॉर्म निरस्त नहीं हो सकेगा.मप्र सरकार ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि अब राष्ट्रीय बचत पत्र नहीं ख़रीदे जायेंगे उसके स्थान पर सरकार की ओर से प्रमाण पत्र दिया जायेगा. इन प्रमाण पत्रों को सावधानी से रखने की आवश्यकता है. बेटियों की लाडली लक्ष्मी योजना ने देश में प्रदेश एक पहिचान दी है.

Tuesday 17 November 2015

What is The Process for Domicile Certificate In Rewa Madhya Pradesh ------------------------------------------------------------------------------

What is The Process for Domicile Certificate In Rewa Madhya Pradesh
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डोमेसायिल सर्टिफिकेट का उपयोग
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1. इस प्रमाण पत्र  से पता चलता है कि व्यक्ति मप्र में लगातार निवास कर रहा  है.
2. यह identity को प्रमाणित करता है. वही निवास का पता का प्रमाणीकरण करता है.  
3. सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ लेने के काम आता है.
4.विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओ में प्रदेश का कोटा रहता है, इस कोटे से हितग्राही जाने माने शिक्षण संस्थाओ में प्रवेश ले सकता है, इस प्रमाण पत्र से यह संभव हो सकता है.
5. सरकारी नौकरिया पाने के लिए यह आवश्यक है.
6. यह प्रमाण पत्र उन्ही व्यक्तियों के जारी होता है जो लगातार 15 वर्ष से अधिक समय से रह रहा हो.
यह कैसे प्राप्त किया जाता है.
1. इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होता है. यह ऑनलाइन और ऑफ लाइन उपलब्ध है.
2. इस फार्म  को  सावधानी पूर्वक भरना चाहिए और आवश्यक दस्तावेज सलग्न करना चाहिए.
3. मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए फार्म सबंधित जिले के कलेक्टर, SDO और तहसीलदार के कार्यालय में उपलब्ध रहता है.
4. मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र चाहने वाले व्यक्ति को यह प्रमाणित करना होता है कि उसकी भूमि या भवन मप्र में है. इसके लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ सलग्न करना चाहिए, यह दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, अब स्व प्रमाणित अभिलेख भी मान्य किये जाते है.
5. मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहने वाले व्यक्ति के पास किसी अन्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, यदि ऐसा है तब इस व्यक्ति पर आपराधिक प्रकरण चलाया जा सकता है.
6. इस आवेदन के साथ व्यक्ति जिस स्थान पर निवास करता है उस स्थान के प्रमाणीकरण के लिए अभिलेख सलग्न किये जायेंगे.
7. स्कुल या कालेज के प्रमाण पत्र सलग्न किये जाने चाहिए.
8. वह महिला जो मप्र के अतिरिक्त दुसरे प्रदेश में रहती है किन्तु शादी के कारण वह इस प्रदेश की निवासी है, ऐसी महिला भी इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकती है.
इस प्रमाण पत्र के लिए लगने वाले आवश्यक दस्तावेज
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1. 15 वर्ष या उससे अधिक समय तक मप्र में रहने का प्रमाण पत्र, यह ननि, नपा,नप या ग्राम पंचायत के अध्यक्ष या पार्षद से प्राप्त किया जा सकता है, यदि माता या पिता मप्र की सरकारी नौकरी कर रहे है तब  उनकी सर्विस book के पहले पन्ने की स्वप्रमाणित छाया प्रति दी जासकती है.  
2. मप्र में भवन या भूमि होने की रजिस्ट्री.
3. पहिचान प्रमाण पत्र, इसके लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, पासपोर्ट आदि दिए जा सकते  है.
4. स्कुल के प्रमाण पत्र, पांचवी, दसवी, बारवी, स्नातक और स्नातकोत्तर की अंक सूची इस दस्तावेज के लिए दिए जा सकते है.
5. राशन कार्ड या वोटर आयडी  की छाया प्रति जो स्व प्रमाणित हो.
6. तहसील की  इन्क्वारी सर्टिफिकेट
7. पालक या गार्जियन का मूल निवासी प्रमाणपत्र.
मुलनिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित फार्म
1. मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कलेक्टर को संबोधित किया जाना चाहिए. इसका प्रारूप इस प्रकार है,
प्रति
जिलाध्यक्ष
रीवा
विषय:  मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए विनय पत्र
महोदय,
निवेदन है कि मुझे (किस लिए चाहिए उदेश्य बताये )----------------------------------------------------------------- के लिए मप्र का मिल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है. अत: निवेदन है कि यह प्रमाण पत्र मुझे प्रदान किया जाए.
मुझे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जानकारी निम्नानुसार है:
1. जन्म स्थान ---------------------  ( जन्म प्रमाण पत्र सलग्न किया जा सकता है)
2. पालक या अभिभावक का नाम और पता ----------------------------------------------------------------------
3. क्या पालक या अभिभावक 15 वर्ष या इससे अधिक अवधि से मप्र  में  निवास कर रहे  है. ------------ (इसका उत्तर हां या नहीं में देना है)
4. क्या पालको में से कोई मप्र के सेवा में कार्यरत है या सेवा निवृत हुए है ------------------------- (इस प्रश्न के पूरा विवरण देना है )
5. केन्द्रीय शासन के कर्मचारी है जो मप्र में सेवारत है ------------------------- -------------- ( इनका नाम, किस कार्यालय, और किस पद पर है विवरण दे )
6. वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले 5 वर्ष कोई अचल सम्पति
   उद्योग अथवा व्यवसाय रखते है तब उसका विवरण और आवश्यक दस्तावेज सलग्न करे ----------------------------------------------
7. क्या आपने अपनी शिक्षा मप्र की किसी शिक्षण संस्था कम से कम
    3 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की, इसकी अंक सूची या प्रमाण पत्र सलग्न करे -------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                        आवेदक के हस्ताक्षर ---------------------------
                                                                                                                                                        आवेदक का नाम और पता-----------------------
                                                                                                                                                         मोबाइल न.------------------------------------
                                                                                                                                                          email id ------------------------ (यदि हो तो )
दिनांक ---------------------
पिता का नाम और उनका पता --------------------------------------------------------------------------------
निर्देश : केवल उपरोक्त शर्तो के अंतर्गत आपका विनय पत्र आता है तभी मूलनिवासी प्रमाण पत्र देने की पात्रता होगी.( पूर्ण जानकारी होने पर तत्काल प्रमाण पत्र जारिओ किया जायेगा ) अपूर्ण और त्रुटी पूर्ण जानकारी होने की दशा में मूल निवासी प्रमाण पत्र देने में असमर्थता होगी.
  मूल निवासी प्रमाण पत्र का प्रारूप
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                                                                        कार्यालय  जिलाध्यक्ष -----------------------
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी --------------------------------------------------- आत्मज/ पति /आत्मजा श्री ------------------------------------------------------ग्राम ----------- तहसील -----जिला ----------------------------- मध्यप्रदेश का निवासी है.
क्योकि वह
1. वह मप्र में पैदा हुआ है /हुयी है
2. इसके पालक द्वय मप्र में पिछले 15 वर्ष से रह रहे है अथवा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी है जो मप्र में सेवारत है अथवा
3.उसके पालको में से कोई राज्य शासन में सेवारत है या सेवानिवृत कर्मचारी है,अथवा केंद्र सरकार का कर्मचारी और मप्र में सेवारत है अथवा
4. वह स्वयं उसके पालक मप्र में पिछले पांच वर्ष से अचल सम्पति,उद्योग या व्यवसाय करते है.
इसके अतिरिक्त
1.उसने अपनी शिक्षा मप्र के स्थित किसी शिक्षण संस्था कम से कम 3 वर्ष तक प्राप्त की है. अथवा
2. उसने अपनी शिक्षा मप्र में स्थित किसी शिक्षण संस्था में से  निम्न परीक्षाओ में से कम से कम एक परीक्षा पास की है.
a उच्चतर माध्यमिक परीक्षा
b आंठ्वी की परीक्षा
c पाचवी की परीशा
                                                                                                                                                                       अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर --------
                                                                                                                                                                      पदनाम ----------------- सील -----------------
( जो अंश लागू न हो उसे काट दिया जाय )    
जैसा बताया गया है यह प्रमाण पत्र तुरंत मिलता है शर्त यह है कि सभी दस्तावेज सलग्न हो और फार्म पूर्ण रूप से सही भरा गया हो, इसीलिए फार्म सावधानी के साथ भरे.मेरे  हिसाब से यह प्रमाण पत्र निशुल्क है यदि कोई शुल्क लगता है तब उसकी जानकारी तहसील कार्यालय में मिल सकती है. आवेदक ने आवेदन के साथ सबंधित दस्तावेज सलग्न कर कलेक्टर आफिस में देना चाहिए, कलेक्टर चाहे तो इसको  जांच के लिए सबंधित SDM को भेज सकता है या मूल निवास प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निर्देशित कर सकता है. जो दस्तावेज बताये गए है सभी की छाया प्रति जो स्व प्रमाणित हो लगाये एक भी दतावेज नहीं होने से वे आवेदन अपूर्ण बताकर निरस्त कर देंगे. हमेशा सरकारी आफिसो में यह ध्यान रखना चाहिए कि जो दस्तावेज वे चाहते सभी सलग्न करे, उनको हमारा आवेदन निरस्त करने का कोई कारण न मिले.
 
  

Friday 13 November 2015

Death Certificate is not issued


आपको अलीगड़ में मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला ? इसके पीछे क्या कारन हो सकते है, मेरे अनुभव के आधार पर इसके निम्न कारण हो सकते है: 

1. आवेदन पत्र पूरी तरह से नहीं भरा गया है. 
2. आवेदन पत्र के साथ जहा दाह संस्कार किया गया है उसका प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया होगा. 
3. उस हॉस्पिटल का प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया होगा जहा मृत्यु हुई है. 
4. घटना की जानकारी देने में अत्यधिक विलम्ब हुआ हो. 
इन तीन कारणों से चौथा कारण नहीं हो सकता आप देखे कि इनमे से कोनसी गलती हुयी है. सामान्यत: क्रमांक 2 की गलती होती है, इसी कारन हो सकता है आपको मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला हो, एक बार देख ले. यदि कोई गलती समझ में नहीं आरही है तब नगर निगम अलीगड़ के आफिस जाये और उन कारणों का पता लगाये कि किन कारणों से मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला, उस गलती का समाधान कर दीजिये आपको यह प्रमाण पत्र मिल जायेगा. मै यहाँ पर फिर से आपको मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का ऑनलाइन फार्म का प्रारूप दे रहा हूँ. इसके पहिले इस प्रमाण पत्र के बारे में जान ले:
मृत्‍यु प्रमाणपत्र क्‍या है इसकी आवश्‍यकता क्‍यों होती है?
मृत्‍यु प्रमाण पत्र एक महत्त्व पूर्ण दस्‍तावेज है जिसे मृत व्‍यक्ति के सदस्यों  को जारी किया जाता है, इस प्रमाण पत्र में मृत्‍यु की  तारीख  और मृत्‍यु किस कारन से हुयी उसका  विवरण होता है।
यह प्रमाण पत्र निम्न बातो के प्रमाणी करण के काम आता है : 
1. मृत्‍यु का समय और तारीख का प्रमाण देने के लिए , 
2.व्यक्ति  को सामाजिक, न्‍यायिक और सरकारी बाध्‍यताओं से मुक्‍त करने के लिए, 
3. मृत्‍यु के तथ्‍य को प्रमाणित करने के लिए सम्‍पत्ति संबंधी विवादों का निपटारा  करने के लिए 
4. परिवार को बीमा एवं अन्‍य लाभ नॉमिनी को मिले इसीलिए  मृत्‍यु का पंजीयन  करना अनिवार्य है।
5. मृत्यु प्रमाण पत्र उसी शहर या गाव में बनाया जायेगा जहा यह घटना घटी. 
इस अधिनियम के प्रावधान 
भारत में कानून के अधीन (जन्‍म और मृत्‍यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार) प्रत्‍येक मृत्‍यु का इसके होने के 21 दिनों के भीतर संबंधित राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र में पंजीकरण करना अनिवार्य है। तदनुसार सरकार ने केन्‍द्र में महापंजीयक, राज्‍यों में मुख्‍य पंजीयकों शहरो तथा  गांवों में जिला पंजीयकों की व्यवस्था है.  नगरों के पंजीयक अपने क्षेत्र  में मृत्‍यु का पंजीकरण करने के लिए की व्‍यवस्‍था परिभाषित  की गयी है।
आपको मृत्‍यु प्रमाणपत्र प्राप्‍त करना क्यों जरुरी है.
मृत्‍यु की रिपोर्ट या इसका पंजीकरण परिवार के मुखिया , यदि यह अस्‍पताल में होती है तो चिकित्‍सा प्रभारी द्वारा, यदि यह जेल में होती है तो जेल प्रभारी के द्वारा यदि शव लावरिश पड़ा हो तो ग्राम के मुखिया या कोटवार किया जाता है, यदि ट्रेन में मृत्यु हुयी हो तब ट्रेन का कमार्मेंट के TTद्वारा, प्लेन में ऐसा होने पर सबंधित अधिकारी द्वारा समीप के जन्म मृत्यु कार्यालय में दी जाती है ।मृत्‍यु प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिए आपको पहले मृत्‍यु का पंजीकरण करना है। मृत्‍यु का पंजीकरण संबंधित प्राधिकारी के पास इसके होने के 21 दिनों के भीतर पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र भर करके किया जाना है। तब उचित सत्‍यापन के बाद मृत्‍यु प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।यदि मृत्‍यु होने के 21 दिन के भीतर इसका पंजीकरण नहीं किया जाता है तो कार्यकारी  मजिस्‍ट्रेट को  हलफनामा देकर और नगरीय निकायों में  जमा कर प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का प्रावधान है मजिस्ट्रेट हलफनामे के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश सबंधित पंजीयक को देता है।जन्म म्रत्यु का आवेदन प्रपत्र में आवेदन करने की आवश्‍यकता है वह  क्षेत्र के स्‍थानीय निकाय प्राधिकारिणों या पंजीयक के पास उपलब्‍ध होता है जिसे जन्म मृत्यु पंजीयक के नाम से जाना जाता है. यह पंजीयक जन्म और  मृत्‍यु के अभिलेखों और रजिस्‍टर का संधारण करता है। सामान्यतः मृत्यु के लिए निम्न प्रपत्र में आवेदन किया जाता ऑनलाइन भी इसके लिए आवेदन करने की व्यवस्था सभी नगरीय निकायों ने की है. जहा ऐसी व्यवस्था नहीं है वहा मेन्युअली यह काम किया जाता है. 
आवेदन का प्रारूप 
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मृत्यु का दिनांक :------------------  मृतक का नाम --------------------------
मृतक के पिता/ पत्नी का नाम ------------------------------- मृतक का लिंग --------- महिला /पुरुष 
मृतक की आयु -------------------------       मृतक का स्थायी पता -----------------------------------------
मृत्यु का स्थान ---------- घर /हॉस्पिटल/ अन्य स्थान                            मृत्यु के स्थान का पता------------------------
सूचना देने वाले का नाम  -------------------------------सूचना देने वाले का पता ------------------------------
Rural/urban -------------- जहा मृत्यु हुयी वह क्षेत्र ग्रामीण है या नगरीय. यदि ग्राम पंचायत है तब उसे ग्रामीण और जहा नगरपालिका, नगर पंचायत या नगर निगम उसे नगरीय क्षेत्र माना जायेगा 
स्टेट -------- उस प्रदेश का नाम जिसके क्षेत्र में मृत्यु हुयी है. 
डिस्ट्रिक्ट -------------- जहा घटना हुयी उस जिले का नाम देना है. मृतक का धर्म देना है------------------ हिन्दू/मुस्लिम/क्रिशचन/ सिख/ सिन्धी/पारसी/ जैन 
मृतक का व्यवसाय ----------------------- इसमें एग्रीकल्चर/डाक्टर/व्यवसाय/ घरेलु महिला/ कुछ नहीं /लेबर/अन्य/पेंशनर/प्राइवेट सर्विस/सर्विस/स्टूडेंट/ शिक्षक 
मृतक गर्भवती थी   हा या नहीं में उत्तर देना है. 
मृत्यु का कारण----------------------------
मृतक को सहायता ----------- सरकारी हॉस्पिटल/प्राइवेट हॉस्पिटल/ कोई नहीं 
मेडिकली सरटीफाईड------------------- हाँ या नहीं में       क्या शराब पीने के आदि थे ------- हाँ /नहीं 
क्या तम्बाकू खाने के आदि थे ---------- हाँ /नहीं              क्या सुपारी खाने के आदि है ----- हाँ /नहीं 
क्या सिगरेट पीने के आदि थे ----------- हाँ /नहीं 
इस फार्म को सबमिट कर दे, या सबंधित निकाय में ले जाकर दे.
सबमिट करने पर कम्पुटर से रसीद मिलेगी जिसके नम्बर से इस प्रमाणपत्र की स्थिति ज्ञात कर सकते है. 
यदि  आवेदन सबंधित निकाय में ले जाकर दिया जाता है तब उसके साथ निम्न दस्तावेज सलग्न करे:
1. जिस हॉस्पिटल में मृत्यु हुयी उस हॉस्पिटल का मृत्यु प्रमाण पत्र. 
2. राशन कार्ड की स्व प्रमाणित छाया प्रति. 
3. जिस जगह दाह संस्कार किया गया उस संस्था का प्रमाण पत्र. शहरो में इस प्रमाण पत्र के अभाव में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं होता. याद रखे जिस स्थान पर यह घटना घटी उसी स्थान की सबंधित निकाय में यह प्रमाण पत्र बनेगा भले ही वह रहने वाला किसी शहर का हो, यदि चलती ट्रेन, बस या प्लेन में मृत्यु हुयी तब जिस स्थान पर ये ठहरेंगे उसी स्थान के सबंधित आफिस में इसकी सुचना दी जाएगी. ट्रेन का टीटी, बस का कंडेक्टर और प्लेन का पायलेट यह सुचना देगा. इसकी जितनी प्रति चाहे ले सकते है. किन्तु निर्धारित फीस देनी होगी. छोटे या मध्यम ग्रामीण क्षेत्र में दाह संस्कार, या हॉस्पिटल के मृत्यु प्रमाण पत्र की जरुरत नहीं होती. क्योकि छोटा क्षेत्र होने के कारन सब एक दुसरो को जानते है. डाक्टर और दाह संस्कार के प्रमाण पत्र की जरुरत बड़े शहरो में पड़ती है. मृत्यु की जानकारी उस डाक्टर को देना बाध्य कारक है जिसके अधीन हॉस्पिटल में मृत्यु हुयी है, यदि डाक्टर ऐसा नहीं करते तब उन पर भी सबंधित निकाय कार्यवाही कर सकती है. परिवार के सदस्यों को मृतक की सम्पति का बटवारा करने के लिए भी यह प्रमाण पत्र आवश्यक है. किन्तु यह प्रमाण पत्र उस दशा में स्वीकृत नहीं है जहा मृतक ने अपनी बैंक में रखी संपति के नामिनेशन नहीं किया है. इसीलिए हर किसीको बैंक, बिमा कम्पनी, शेयर्स, म्यूचल फंड, ऐसी संस्था जिसने उसके साथ आर्थिक व्यवहार किया है में नोमिनेशन अकाउंट खोलते समय ही कर देना चाहिए. याद रखे नामिनेशन ऑनलाइन मान्य नहीं है, नोमिनेशन का फार्म भरकर उसे कुरियर से भेजना चाहिए या बैंक में ले जाकर देना चाहिए. इसकी एक प्रति जिस उनकी पावती हो अपने पास रखना चाहिए ताकि बैंक की गलती के समय वह काम आये. सामान्यतः पति के अकाउंट में पत्नी और पत्नी के अकाउंट में पत्नी नामिनी होती है, दोनों के जीवित रहने की दशा में किसी तीसरे को नॉमिनी बनाना सामाजिक मर्यादाओ के लिए मान्य नहीं है. मृतक को अपनी विल भी बना देना चाहिए ताकि उसके न रहने पर संपति के लिए परिवार के सदस्यों कोई घमासान न हो. विल भी इस प्रकार तैयार करना चाहिए की संपति का बटवारा सबको बराबर हो ताकि परिवार के सदस्यों किसी प्रकार का मनमुटाव न हो. मृतक की मृत्यु के बाद संपति को लेकर ही विवाद होते है, परिवार को इससे बचाना चाहिए. 

Tuesday 10 November 2015

BHARAT GAS ONLINE BOOKING PHONE NUMBER REGISTRATION. ------------------------------------------------------------------------------

BHARAT GAS ONLINE BOOKING PHONE NUMBER REGISTRATION.
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भारत गैस ऑनलाइन  बुक करने के लिए, मोबाइल नंबर को REGISTERED करना होता है. इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाये.
1. http://my.ebharatgas.com/bharatgas/ebindex.jsp?opt=reg इस लिंक पर जाये.  यदि आप नए यूजर है तब आप आपको रजिस्टर्ड करना होगा. registered करने के लिए आपको इस साईट में क्लीक करे इस फार्म में
1. Consumer Number----------------------------
2. Consumer Name----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                       Title                                        Laste Name                           First Name                           Middle Name
3. Mobile No.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        It can be used for IVRS Refill Booking / SMS Refill Booking / Mobile application / Receive Bharatgas alerts
4. Land Line No. ---------------------------------------------------------------------------------------
                             It can be used for IVRS Refill Booking

                                                                                                                                                                         Signature
इस फार्म को डाउनलोड कर भरना  पड़ेगा और signature कर स्केन कर save कर upload करना होगा, या signature  स्केन कर उसे कॉपी कर signature के ऊपर पेस्ट करना होगा.
इस प्रक्रिया से मोबाइल registered हो जायेगा. इसके  बाद  इस साईट पर consumer No. और मोबाइल नंबर डालकर लाग इन करे.
 भारत गैस ने instant बुकिंग के लिए IVRS इससे 365 दिन बुकिंग की जा सकती है. Bharat गैस ने इसके लिए निम्न प्रक्रिया बताई है.http://www.ebharatgas.com/pages/Customer_Care/CC_IVRSInfo.html यह प्रक्रिया इस लिंक पर है इसके अनुसार :

Book your LPG refill cylinder at YOUR convenience on IVRS 24x7

Bharat gas has been a forerunner in using technology to bring convenience to our esteemed consumers. Now we bring to you IVRS facility for refill booking. A facility that offers you the flexibility and convenience of booking your refill cylinder at anytime, from anywhere in the country, when you are on the move, on a holiday or at home.

The benefits of using IVRS for refill cylinder booking are many:

  • आप अपनी सुविधा के अनुसार 24x7 अर्थात 365 दिन सिलिंडर बुक कर सकते है 
  • इसके लिए कोई अतिरिक शुल्क देय नहीं है.  
  • आप भाषा चुन सकते है  - इसमें स्थानीय भाषा का विकल्प है  / हिंदी  / English is available
  • आप अपनी बुकिंग का conformation, SMS से मोबाइल पर प्राप्त करेंगे.
  • डिलेवरी confirmation का SMS भी आपको  भेजा जायेगा 
IVRS, आपकी जरूरतों की पूर्ति करता है, आपको अपना लैंडलाइन या मोबाइल का पंजीयन कराना है, यह पंजीयन अपने एलपीजी के  डीस्ट्रिब्युटर के पास कराना है. यह एक बार की कसरत है . For registering your phone number, आप इस वेब साईट से  www.ebharatgas.com, फार्म डाउनलोड करे.  इसे पूरा भरकर अपने एलपीजी के डीस्ट्रिब्युटर के पास जमा कर दे . आप अपनी land लाइन या मोबाइल का प्रयोग बुकिंग के लिए करे , यह अच्छा होगा की आप अपना land लाइन और मोबाइल दोनों का पंजीयन कराये.इससे SMS प्राप्त करने में सुविधा होगी.
इसका उपयोग सरल है. आपको अपने प्रदेश का नंबर डायल कर निर्देशों का पालन करना है. यदि आप मध्यप्रदेश के निवासी है तब आप 
9407456789 इस नंबर  को डायल करे

विभिन्न प्रदेशो और UTs के मोबाइल नंबर निम्नानुसार है:
                                                             
                                                                            state                            phone no
                                                                          आंध्र प्रदेश                        9440156789
                                                                   
ARUNACHALPRADE           9402056789
                                                                   AASAM                                  
9401056789
                                                      BIHAR                            9473356789
                                                                   CHATTISGARH                  9407756789
                                                                    DELHI                            9868856789
                                                                    DIU & DAMAN                  9409056789
                                                                    GOA                               9420456789
                                                                    GUJARAT                         9409056789                                                                    HARYANA                                9466456789
                                                      HIMACHAL PRADESH          9418856789
                                                      JAMMU & KASHMIR            9419256789
                                                      JHARKHAND                     9431156789
                                                      KARNATAK                       9483356789
                                                      KELRA                             9446256789
                                                      MADHYAPRADESH             9407456789
                                                      MAHARASHTRA                 9420456789
                                                      MANIPUR                         9402056789
                                                      MEGHALAY                       9402156789
                                                      MIJORAM                         9402156789
                                                      NAGALAND                       9402056789
                                                      ORISA                              9439956789
                                                      PONDICHERY                     9486056789
                                                      PUNJAB                            9478956789
                                                      RAJSTHAN                         9413456789
                                                      TAMILNADU                        9486056789
                                                      TRIPURA                            9402156789
                                                      UTTRPRADESH (EAST)          9452456789
                                                      UTTRPRADESH (WEST)         9457456789
                                                      UTTRAKHAND                      9411156789
                                                      WEST BENGAL                     9433056789
आप उपर बताये गए तरीके से कही भी और कभी भी सिलेंडर की बुकिंग कर सकते है, भारत पेट्रोलियम आपकी बुकिंग और डिलेवरी के दोनों बार अलग अलग SMS करेगा.  
गैस लीकेज और अन्य समस्याओ के समाधान के लिए  आपतकालीन व्यवस्था की गयी है. आप भारत गैस की दी गयी सारी सुविधाओ का उपयोग निश्चित करे. कम समय में आप अधिक काम कर सकते है. 

Monday 9 November 2015

Permanent Driving license in Bangalore. ----------------------------------------------


permanent ड्राइविंग लाईसेंस के लिए जरुरी है, लर्निंग लाईसेंस, लर्निंग लाईसेंस जारी होने के 30 से 180 दिनों  तक  बाद स्थायी लाईसेंस के आवेदन किया जा सकता है. ड्राइविंग लाईसेंस के लिए ट्रेफ्फिक नियमो का ज्ञान होना आवश्यक है. परमानेंट ड्राइविंग लाईसेंस के लिए आपके क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी के कार्यालय में अव्यवसायिक वाहनों के लिए आवेदन किया जाता है. व्यावसायिक वाहनों के लिए DTO के कार्यालय में आवेदन किया जायेगा.
इस लाईसेंस लिए कोन पात्र होगा.
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1. जिसके पास लर्निंग लाईसेंस है.
2. लर्निंग लाईसेंस जारी होने के दिनांक से 30 दिन से 180 के अन्दर स्थायी ड्राइविंग लाईसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है.
3. स्थायी लाईसेंस लेने वाले को यातायात के नियमो और वाहन ड्राइव करने की जानकारी होना आवश्यक है.
किन दस्तावेजो की जरुरत होगी.
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फार्म 4
(देखे नियम 14)
मोटर वेकिल ड्राइव करने के लिए आवेदन पत्र
1. फॉर्म 4 ( मोटर वेकिल के लिए लाईसेंस ) इस फॉर्म में फोटो लगाकर पूरी तरह से भरकर पोलिस के उपनिरीक्षक से फारवर्ड कराया जायेगा.
2. ओरिजिनल लर्निंग लाईसेंस.
3. निवास प्रमाण पत्र (वोटर कार्ड,राशन कार्ड, पासपोर्ट, दो महीने पहले का इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनमे से किसी दो की स्व प्रमाणित छाया प्रति)
4. बर्थ सर्टिफिकेट ( पेन कार्ड, नगर निगम द्वारा जारी बर्थ सर्टिफिकेट, सिविल सर्जन द्वारा जारी आयु का प्रमाण पत्र इनमे से किसी एक की  स्व प्रमाणित छाया प्रति )
5. स्वयं घोषणा का प्रमाण पत्र
6. निर्धारित फीस और सेवा शुल्क ---- इसके लिए रू 550 निर्धारित है. यह राशी दिशा काउन्टर में जमा कर रसीद प्राप्त की जा सकती है.
ड्राइविंग लाईसेंस की प्रक्रिया
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आवेदक  के आवेदन की जाच के बाद आवेदक का ड्राइविंग टेस्ट लिया जायेगा. इस टेस्ट के लिए आवेदक को अपने स्वयं के  वाहन से टेस्ट देना पड़ेगा, इस टेस्ट में आवेदक ड्राइविंग कौशल्य, यातायात नियमो की जानकारी, वाहन सुरक्षा के बारे में आवेदक से जानकारी ली जाएगी.
समय; सुबह 9 बजे से 1 बजे तक
फॉर्म 4 के भरने के निर्देश
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इस फार्म के बायीं और आवेदक को अपना पासपोर्ट साईज का फोटो लगाना है.
फ़ार्म के क्रमांक 1 में किस वाहन का लाईसेंस चाहिए टिक करना है.
(a) बिना गियर वाली मोटर सायकिल
(b) गियर वाली मोटर साईकल
(c) इनवैलिड केरिज
(d) लाइट मोटर वेकिल
(e)मीडियम गुड्स वेकिल
(f) मीडियम पेसेंजर मोटर वेह्किल
(g) हेवी गुड्स वेकिल
(h) हेवी पेसेंजर मोटर वेकिल
(I) रोड रोलर
आवेदक के बारे में जानकारी  
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इस जानकारी के क्रमांक 1 में आवेदक का पूरा नाम लिखा जाना है----------------------------
इस फार्म के कालम 2 में पिता/पत्नी/पुत्री of का नाम लिखना है -----------------------------------------------
इस फार्म के कालम 3 में स्थायी पता भरना है ( इसके प्रमाणीकरण के लिए सबुत भी सलग्न करना है ) -------------------------------------------------------------
इस फार्म के कालम 4 में अस्थायी पता या आफिस का पता देना है ----------------------------------------------------------------------------  
इस फार्म के कालम  5 में जन्म तिथि अंकित करना है और इसकी जांच के सबंधित दस्तावेज भी लगाना है -----------------------------------------
इस फार्म के कालम 6 में आवेदक का शेक्षणिक योग्यता दर्ज करना है -------------------------------------------------------------------------
इस फार्म के कालम 7 में आपके शरीर कोई पहिचान चिन्ह बताना है ----------------------------------------------------------------- ( जैसे बाये गाल पर तिल, मस्तक पर चोट का निशान  ऐसे निशान शरीर में होते है )
इस फार्म के कालम 8 ब्लड ग्रुप या आरएच् फेक्टर के बारे में जानकारी दर्ज करे (यह आप्शनल है )-----------------------------------------
इस फार्म के कालम 9 में जाआपके पास पहले कोई लाईसेंस था तब उसका विवरण दिया जाना है ------------------------------------------------------
इस फार्म के कालम 10 में आपको यह विवरण देना है कि आवेदक को लाईसेंस नहीं देने का कोई आदेश हुआ है -------------------------------------------------------------------------
इस फार्म के कालम 11 आवेदक को लाईसेंस के लिए कभी अयोग्य ठहराया गया था उसका विवरण इस कालम में भरा जाना है -------------------------------------------
इस फार्म के कालम 12 ड्राइविंग लाईसेंस के लिए कभी टेस्ट दिया था उसका विवरण :--------------------------------------------------------------------
टेस्ट का दिनांक                                        टेस्ट लेने वाली  अथार्टी                                  टेस्ट का रिजल्ट
सलग्न
1. मैंने इस फार्म के नवीनतम पासपोर्ट साईज(5CMX 6CM) के फोटोग्राफ
2. ओरिजनल लर्निंग लाईसेंस क्रमांक --------------------
3. मैंने लर्निंग लाईसेंस लेने के लिए अपने पेरेंट्स की सहमती दी थी, यदि वह हो तो उसकी स्व प्रमाणित छाया प्रति
4. मेडिकल सर्टिफिकेट
5. प्रारम्भिक टेस्ट का नतीजा
6. मैंने निर्धारित फीस जमा की है उसकी रसीद.
मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त जानकारी में मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है.
                                                                                                आवेदक के हस्ताक्षर ------------------------------------
इसके बाद टेस्ट का प्रमाण पत्र दिया जायेगा.जो इस प्रारूप में होगा
Certificate of test of competent to driver
आवेदक दिनांक ------------------- को, टेस्ट जिसे सेंट्रलमोटर वेकिल रूल्स 1989 के  नियम 15  में वर्णित किया गया है, को सफलता पूर्वक पास कर लिया है.

आवेदक टेस्ट में सफल नहीं हो सका
 (उसकी कमियों का विस्तृत विवरण से )
दिनांक  .................. टेस्टिंग अथार्टी के हस्ताक्षर
 पूरा नाम ********************
पद -----------------------------------
 आवेदक के दो स्पेमिन सिग्नेचर
 1----------------------
 2---------------------------
1. ड्राइविंग लाईसेंस INDIA के लिए जारी किया जायेगा.
2. ड्राइविंग लाईसेंस 20 साल या 50 वर्ष की उम्र इसमें जो भी पहले तक वैध्य रहेगा.
3 व्यावसायिक वाहनों का लाईसेंस 3 वर्ष वेलिड रहेगा अन्य जानकारी
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*यदि आवेदक टेस्ट में सफल नहीं होता है तब  सारे डाकुमेंट वापिस लेकर, वह 7 दिन के बाद   फिर से रू 50 की राशी जमा कर  टेस्ट दे सकता है.
* सफल उम्मीदवार को टेस्ट के दुसरे दिन लाईसेंस दे दिया जायेगा.
* लर्निंग लाईसेंस के माँ या पिता की अनुमति वाला फार्म सलग्न करे.
* ड्राइविंग लाईसेंस का आवेदन आवेदक RTO  द्वारा अधिकृत अधिकारी के पास भी जमा कर सकता है.
* लर्निंग और परमानेंट ड्राइविंग लाईसेंस के लिए ओंनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है http://rto.kar.nic.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लिकेशन को क्लिक करे. ऑनलाइन अप्प्लिकेशन करना ज्यादा सुविधाजनक है समय की बचत होती है और टेस्ट के लिए समय भी अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते है. राशी इन्टरनेट बैंकिंग से जमा की जा सकती है, सारे डाकुमेंट्स स्केन कर अपलोड कर सकते है. घर या आफिस से हम यह कार्य कर सकते है. लाईसेंस के लिए और जानकारी के लिए लोक सुचना अधिकारी,
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का कार्यालय , 1st Floor, ‘A’ Block, TTMC Building, Shantinagar, Bengaluru - 560 027.
फोन :080-22210994
e-mail: proctr-trans- ka@nic.in
 यह ध्यान रखे कि सही  जानकारी ही  दे. गलत और भ्रामक जानकारी देने पर आप दण्डित भी किये जा सकते है.

Sunday 8 November 2015

Consumer forum

कज्युमर फोरम
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वाटर सप्लाई और अन्य सेवाओ के सबंध में शिकायत करने के लिए कस्टमर सेवा केंद्र और कॉल सेंटर खुले है. जिसमे आप अपनी शिकायत कर सकते है, शिकायत करने के बाद शिकायत का नंबर जरुर ले ले. यह नंबर भविष्य में काम पड सकता है, आप यदि वाटर सप्लाई के आफिस में जाकर देखे तो आपको इस आफिस में सिटिज़न चार्टर दिखेगा. इस चार्टर से यह मालूम पड़ेगा कि इस कार्यालय ने वाटर सप्लाई की शिकायत के लिए कितने दिनों की समयावधि निर्धारित की है, यदि इस निर्धारित समयावधि में शिकायत का निराकरण नहीं होता है तब इस कार्यालय के सबसे बड़े अधिकारी को शिकायत करे. इसकी रसीद भी रखे, यदि इस अधिकारी ने भी शिकायत का समाधान नहीं किया तो कलेक्टर और इस कार्यालय के सबसे बड़े अधिकारी को शिकायत पोस्ट से भेजे और इसकी रसीद भी रखे. सरकारी दफ्तरों से जैसी संभावना होती इसी आधार पर कहा जा सकता है आपकी समस्या का निराकरण नहीं होगा, आप इस कार्यालय से दिए जाने वाले पानी के उपभोक्ता है, जब कोई संस्था अपने उपभोक्ता को सेवा नहीं देती या सेवा कम गुणवता की होती है या सेवा में अवरोध होता है तब उपभोक्ता कंज्यूमर फोरम में जा सकता है.
क्या है कंज्यूमर फोरम
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कोई भी उपभोक्ता यदि उसकी सेवा से संतुष्ट नहीं है या सेवा प्रदाता की ठगी का शिकार हुआ है और प्रकरण में सेवा में सुधार करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे उपभोक्ताओं की शिकायत को सुनने के लिए भारत सरकार ने कंज्यूमर फोरम (उपभोक्ता मंच) नाम से एक विभाग बनाया है, जहां उनकी समस्याओं का समाधान कर दोषियों को दंड दिया जाता  है। कंज्यूमर फोरम, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एण्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अधीन  है। एक जानकारी के अनुसार साल 2012 के अंत तक लगभग  37 हजार उपभोक्ताओं ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज की थी। जिसमें से जिला स्तरीय लगभग 92 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण कर लिया गया है । यह जानकारी नहीं मिल पायी है की सेवा प्रदाता को किस प्रकार दण्डित किया गया है  और उपभोक्ता कितना हर्जाना मिला है.
शिकायत कोन दर्ज करा सकता है.
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1.कोई भी उपभोक्ता,
2. उपभोक्ता की मृत्यु होने की दशा में उसका वैध उत्तराधिकारी अथवा प्रतिनिधि, शिकायत तब दर्ज करा सकते हैं, जब सेवा प्रदाता द्वारा उचित पद्धति नहीं अपनाई है.                                                                       3. खरीदे गये सामान या सेवा में कोई खराबी है,  उपभोक्ता ने उस संस्था के अधिकारियो से समाधान करने का निवेदन किया है या सेवाप्रदाता द्वारा उपभोक्ता को दी गयी  सेवा में  किसी भी प्रकार की कमी रह गयी है.
4. सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य ले लिया है, और लिए गए मूल्य के अनुपात में सेवा नहीं दी है.
शिकायत कैसे दर्ज की जाती है
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शिकायत सादे कागज पर की जा सकती है। इसमें निम्नलिखित बातो का समावेश जरुरी है.
1 शिकायतकर्ता और सेवा प्रदाता संस्था  का नाम, ब्यौरा और पता, शिकायत से संबंधित तथ्य।
2 शिकायत में लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज और उपभोक्ता जो निराकरण वह चाहता है के बारे में विवरण ।
3 फोरम में शिकायत दर्ज कराने हेतु कम शुल्क है। प्रकरण में वकालत भी जरुरी नहीं है , उपभोक्ता के शिकायत पत्र पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है.
4 उपभोक्ता को शिकायत के साथ सेवा के सबंध में संस्था ने जो जवाब दिया है, उसे भी सलग्न करना पड़ता है. इसके लिए पहले जैसा मैंने कहा था शिकायत के बारे में उस संस्था के उच्च अधिकारियो को लिखे यदि उनसे कोई उत्तर मिला है तो उसे भी सलग्न करना है, यदि जवाब नहीं दिया तब पत्रों को भेजा गया है, भेजे गए पत्र की पावती सलग्न है, कोई जवाब नहीं दिया गया बताया जाना चाहिए.
शिकायत कहा दर्ज कराये
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यह  सेवा में अवरोध की प्रतिपूर्ति पर निर्भर करता है शिकायत में मांगी गयी प्रति पूर्ति की राशी पर, कहा शिकायत की जाय निर्भर होता है.
यदि प्रतिपूर्ति की राशी रू  20 लाख रुपए से कम है। तब शिकायत जिला मंच में की जानी चाहिए.
यदि सामान/ सेवा में अवरोध के लिए मांगी गयी प्रति पूर्ति की राशी रू 20 लाख रुपए से अधिक है और रू एक करोड़ रुपए से कम है। इस दशा में राज्य आयोग को शिकायत की जाती है.
यदि सामान/ सेवा में अवरोध के लिए मांगी गयी प्रति पूर्ति की राशी रू 1 करोड़ रुपए से अधिक है। तब शिकायत राष्ट्रीय आयोग में की जाएगी.
इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने हेल्प लाईन शुरू कर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर BSNL और MTNL के ग्राहकों के लिए  1800114000  जारी किये है। अन्य मोबाइल कंपनियों के उपयोग कर्ता 01127006500, 27662955, 56, 57, 58 इन नंबरों  जानकारी ले सकते हैं।
आनलाइन कम्पलेंट इस लिंकhttp://www.nationalconsumerhelpline.in/ComplaintFile.aspx  पर की जा सकती है. इसके लिए पहले रजिस्टर्ड करना होता है फिर लॉग इन कर ओंन लाइन शिकायत की जा सकती है. इस लिंक पर आप अपनी शिकायत की स्थिति भी ज्ञात कर सकते है.इसमें केवल आपको शिकायत करनी है शेष कार्यवाही फोरम करेगा,आप अपने प्रकरण की वकालत खुद कर सकते है और आयोग को सेवा प्रदाता  के व्यवहार से हुयी तकलीफ के बारे में बता सकते है,आयोग उस सेवा प्रदाता संस्था के अधिकारी को भी बुलाकर उनसे शिकायत के बारे में स्थिति स्पष्ट करने को कहेगा, इसका कथन सुनने के बाद आयोग प्रकरण का निराकरण करेगा. इसके लिए उन प्रमाणों को एकत्रित करना होगा जिससे यह प्रमाणित हो सके कि सेवा प्रदाता की लापरवाही के कारण कष्ट या आर्थिक हानि हुयी है. कंज्यूमर फोरम में की जाने वाली शिकायत में गलत भ्रामक बातो को अंकित करने बचना चाहिए. फोरम को यह नहीं लगना चाहिए कि उपभोक्ता ने किसी लालच के कारण यह शिकायत की है. सेवा प्रदाता द्वारा दी गयी सेवा में अवरोध या कम गुणवता की सेवा देने के लिए सेवाप्रदाता को दंड देने में आसानी होगी.होता यह है कि हम किसी सेवा में कमी या सेवा प्रदाता की ठगी को गंभीरता से नहीं लेते. कोन पचड़े में पड़े का सिधांत हम पर हावी हो जाता है, इससे सेवा प्रदाता की हिम्मत बढ़ते जाती है और अधिक मनमानी करने लगता है. हर उपभोक्ता को उसे मिलने वाली सेवा में कोई कमी दिखे तब उसके विरुध्द कार्यवाही जरुर करे. 

Want Duplicate Voter Card -----------------------------


भारत के निर्वाचन आयोग ने वोटर कार्ड के लिए   फार्म 002 बनाया है,इसको भरना है. यह फॉर्म http://ceodelhi.nic.in/WriteReadData/userfiles/file/Forms/Form002.pdf  इस लिंक से डाउन लोड करे. इस फॉर्म को भरे, और आपके प्रदेश के निर्वाचन आयोग को भेज दे. निर्वाचन आयोग आपकी जानकारी का मिलान अपने कार्यालय के अभिलेख से करेगा और उनका समाधान होने पर आपका डुप्लीकेट वोटर आयडी आपके पते पर भेज देगा. मैंने यह पता लगाने का प्रयास किया की क्या इसको ऑनलाइन भरने की व्यवस्था है मुझे यह व्यवस्था कही देखने को नहीं मिली. इस फॉर्म में निम्न जानकारी आपको भरनी है.
1. मतदाता का नाम ----------------------  2.EPIC no ऑफ़ ओरिजिनल कार्ड -----------------------------
3. पिता/माता/पति का नाम -----------------  4. सेक्स           M/F          5. 1 जनवरी 2015 को आयु ( वर्षो में )
6 पता ------------
(i) हाउस या DOOR नंबर-----------------
(ii) STREET/MOHLLA/ROAD/GALLI--------------------
(iii) AREA/locality -----------------------------
(iv) town / village---------------------                   (v)PINCODE--------------------
(vi) police स्टेशन -----------------------                      (vii) DISTRICT--------------------
(viii) reason for applying duplicate card------------------------------
निम्न में टिक करे
 I here by return my mutilated card                                                            date ----------------                    thumb impression or signature
I undertake to return earlier card issued to                                                   place-----------
me if the same is recovered अ later date
इसके बाद के सभी कालम निर्वाचन आयोग द्वारा भरे जायेंगे और आपको फॉर्म के अंत वाली रसीद जारी की जाएगी. इसे सम्हालकर रखे, या कम्पुटर में स्केन कर रख ले ताकि इधर उधर न हो सके.   डुप्लीकेट  कार्ड  एक महीने के अन्दर प्राप्त हो जायेगा. इसके लिए किसी फीस की जरुरत नहीं है. इसे रखना आवश्यक है क्योकि निम्न कारणों यह महत्वपूर्ण है.
1. किसी चुनाव में मतदान करने के लिए जरुरी है.
2. पहिचान प्रमाण पत्र के काम आता है.
3. जन्म तिथि के प्रमाणीकरण का दस्तावेज है.
डुप्लीकेट वोटर कार्ड की स्थिति ज्ञात करने की फिलहाल कोई ऑनलाइन व्यवस्था नहीं, इसके लिए आपको निर्वाचन आयोग पर ही निर्भर रहना होगा. 

Saturday 7 November 2015

How to obtain caste certificate in Telngana. -----------------------------------------------

How to obtain caste certificate in Telngana.
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तेलंगाना में कास्ट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए अपने समीप के इ सेवा केंद्र में आवेदन देना होगा. इन इ सेवाओ की लिस्ट इस लिंक http://www.hyderabad.telangana.gov.in/revenue/caste.aspx पर है.  इनमे से आपके करीब वाला इ सेवा केंद्र को खोजने में सहायता मिलेगी. इन केन्द्रों के नाम इस प्रकार है:- Amarpeth,Ammerpet,Asifnagar,bahadurpura,Bandlaguda,Charminar,Golconda,Himyatnagar,khariratabad,maredpally,musheerabad,
Nampally,Saidhabad,secundarabad,shaiekpet,Tirumalagiri.
कास्ट सर्टिफिकेट का फार्म: यह फार्म बताई गयी लिंक में रेड कलर से अंकित है इसे क्लिक करते ही आपको फॉर्म मिल जायेगा. इस फार्म को अंग्रेजी में भरना है. इस फार्म में क्रमांक
1. applicant name in  block letter
2. Sex of aaplicant  : m/f
3a. Father name  :
3b. Mother name  :
4. present postal address
5.present address :
6. Age,Date, place of birth(If date is not known approximate year of birth)
7.place of ordinary residence: proof must be given for House/ land
8.If the applicant has been issued a community certificate in the
  past by any authority a copy of such certificate should be furnished.
9. Community for which certificate is claimed(including the sub-caste)
10(a).Caste (including the sub caste) of the father
10(b). Caste (including sub-caste) of the mother
11. Relation professed by the applicant
12(a).Religion professed by the father of the applicant
12 (b).Religion professed by the mother of the applicant
13.Where the applicant is
13(a) A natural born son / daughter of his her parents.
13(b) A adopted  son / daughter of his her parents.
                                                                     Declaration
 I/We declare that the information furnished by the me / us in the application is true and correct and the documents appended then to are genuine and the contents of the documents are true and correct and that if these are found to be untrue and incorrect. I / we will be liable for prosecution for furnishing false and incorrect information document under section 10 of the Act No.16 of 1993.
STATION
DATE
                                                                                                                                                            Signature of the Applicant-------------------------
                                                                                                                                                             Signature of the parent/ Guardian--------------------
 इस आवेदन के साथ निम्न  दस्तावेज लगाना पड़ेगा.
1. Affix Rs.2/- No Court fee for SC/ST
2. Two Different Gazetted Officer Certificates of State Government Only.
3. School TC 1st to 10th, inter, Degree Memo & Bonafide Certificate Xerox Copies attested by Gazetted Officer.
4. Sangam Certificate or Community in original.
5. Ration Card Xerox of electoral From M.C.H.
6. Un-Educated persons Affidavit on worth Rs.10/- Bond paper with Notarised.
7. Previous Certificate.
आवेदक को रू 20 E Sewa को देने है. इससे ज्यादा राशी का भुगतान नहीं करना है. आवेदन देने के बाद E सेवा एक रसीद देगा जिसमे आवेदन का नंबर होगा, इस रसीद के रिफ्रंस नंबर से आवेदन का स्टेटस ज्ञात किया जा सकेगा.
यह स्टेटस इस लिंक पर ज्ञात किया जा सकता है http://www.hyderabad.telangana.gov.in/revenue/status/cer_status.aspx) by entering "CCR" or "CCN" and the Collectorate Regd
यह प्रमाण पत्र उस इ सेवा से प्राप्त किया जायेगा जहा आवेदन दिया गया था. 15 दिन के अन्दर यह प्रमाण पत्र प्राप्त होगा. किसी प्रकार की कठिनाई पर उस इ सेवा के केंद्र से उनके टेलीफोन से संपर्क कर कठिनाई को दूर किया जा सकता है.