Saturday 12 December 2015

Marriage certificate from Mee sewa of Aandhra Pradesh & Telngana

Marriage certificate from Mee sewa of Aandhra Pradesh & Telngana
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Mee Sewa का अर्थ है At Your Service. यह सेवा आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना में उपलब्ध है और इसे सरकारों अपनी और से कार्य करने की अनुमति दी है.तेलेंगाना प्रदेश में यह संस्था 322 प्रकार की सेवा दे रही है और आन्ध्र प्रदेश में सेवाओ की संख्या 309 है. तेलंगाना के 10 जिला स्तर पर इसके केंद्र है और आन्ध्र प्रदेश के 13 जिले इस सेवा से आच्छादित है. इन जिलो में इनके केंद्र है और ये केंद्र निर्धारित शुल्क लेकर सेवा देने के लिए बाध्य है, इसको ऐसा भी कहा जा सकता है तेलंगाना और आंधप्रदेश के 322 और 309 सेवाए सरकार के नियंत्रण से मुक्त होकर कम्पुटर के नियंत्रण में है. यह एक अच्छा संकेत इन प्रदेशो के नागरिको के लिए है क्योकि अब इन सेवाओ के लिए नागरिको को सरकार के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और नहीं बाबू राज के त्रसित होना पड़ेगा. इन सेवाओ में हिन्दू विवाह पंजीयन की व्यवस्था भी है. मी सेवा केंद्र में जाकर कोई भी व्यक्ति अपने विवाह का प्रमाण पत्र बना सकता है. इसके लिए मी सेवा ने आवेदन पत्र भी दिया है. इस आवेदन को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ,यदि आप इसे यहाँ समझ लेंगे तब आपको मी सेवा केंद्र में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े. यह फार्म google search में जाकर mee sewa टाईप करने पर आपको mee sewa की साईट मिल जाएगी. इस साईट की quick लिंक्स में Mee Seva Services Forms को क्लिक करे , इसमें विभिन्न विभागों के नाम आयेंगे इसमें से registration को क्लीक करे इसमें Hindu Marriage Registration Application Form-Marriage has been Performed को क्लिक करने पर आपको मेरिज सर्टिफिकेट का फार्म मिल जायेगा. इस फार्म के सबसे पहले कालम में आपको मोबाइल नंबर लिखना है.
perticulars husband wife 
1. a. full name -------------------- before marriage -----------------------
after marriage --------------------------
b. religion Hindu Hindu 
c. select caste same caste inter caste जैसी भी स्थिति हो के अनुसार दोनों में किसी एक चयन करे 
d. caste name ---------------- ---------------------
2. Date of birth ---------------- ----------------------
3. age at Solemnization of the Marriage ------------ ---------------------
4. date of solemnization of the Marriage ----------------- ----------------------
5. rank of profession ------------------- ----------------------
6.Permanent Place of Residence --------------------- ----------------------
a. District ---------------------- ----------------------
b. Mandal --------------------- ----------------------
c. Village/Ward --------------------- ----------------------
d. Complete Address --------------------- ----------------------
e. Distance Of SRO Office From Residence(In KMS) ----------------- --------------------
7. Place with Names of Taluk and District at which marriage was solemnized: 
a. District ----------------- --------------------
b. Mandal ----------------- --------------------
c. Village/Ward ----------------- --------------------
d. Locality/Land Mark ----------------- --------------------
8 Choose SRO Office
a Choose SRO/DR/DIG/JIG Office SRO DR DIG JIG choose one only 
Choose Office -------------------- ------------------
9. relation ship father father/guardian 
10 a. Father (Name in Full) ------------------- ------------------
b. Mother (Name in Full) -------------------- ------------------
11. no of copies ------------------------------------------------------------------------ ( विवाह प्रमाण पत्र कितनी प्रतियों में चाहिए यह लिखे )
12 Whether Bride or Bridegroom is a divorcee divorcee widow divorcee widow
13.Whether period of one year has elapsed from the date noted in the (Col.12) to the date of the application (See Section 15).
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इस फार्म को पूरी तरह भरे, भरने के बाद इसे scan कर desktop पर सेव कर ले. इस आवेदन पत्र के साथ विवाह का आमंत्रण पत्र, वर वधू की जन्म तिथि को प्रमाणित करने वाले अभिलेख जैसे जन्म प्रमाण पत्र, 10 वी की मार्कशीट ,आधार कार्ड यदि उसमे जन्म तिथि अंकित है , मेरिज फोटो (JPEJ/JPG फार्मेट में ) वर वधु के निवास प्रमाण को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज जैसे , नवीनतम बिजली या टेलीफोन का बील, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि . आमंत्रण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मेरिज फोटो और निवास के पते के लिए proof किसी एक दस्तावेज की फोटो कॉपी निकालकर उसे स्व प्रमाणित कीजिये फिर इन दस्तावेजो को scan कर desktop पर save करे. इन सब डाकुमेंट को पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर ले. पेन ड्राइव को लेकर किसी mee सेवा केंद में ले जाकर दे. वे आपके हस्ताक्षरित आवेदन और आपके अभिलेखों को सबमिट कर देंगे. सबंधित आफिस के अनुमोदन के बाद आपको विवाह प्रमाण पत्र की कॉपी प्रिंट कर देंगे. यदि यह सब आप नहीं कर पाते तो बताये गए documents mee सेवा केंद्र पर ले जाए. वे फार्म भी भर देंगे,सारे documents को scan कर सबमिट कर देंगे. इसके लिए वे निर्धारित शुल्क लेंगे. इसमें सबसे महत्वपूर्ण है documents. कोंनसे डॉक्यूमेंट लगेंगे इसको मैंने बताया है, कोई भी डाकुमेंट ले जाना न भूले, साथ वर वधु की पास पोर्ट साईज के दो फोटोग्राफ भी ले जाए. क्युकी विवाह प्रमाण पत्र में पति और पत्नी के फोटो लगते है. इसके साथ ही 100-200 इस विवाह के शुल्क के ले जाए. इसकी शुल्क निर्धारित है. यदि आपने तलाक दिया तब मजिस्ट्रेट का तलाक का आदेश ले जाए और पत्नी विधवा थी तो उसके पहले पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ले जाना न भूले. कभी कभी पंजीयक इस विवाह के साक्षियों भी अपने समाधान के बुला लेते है. इस कारन साक्षियों का प्रबंध विलम्ब से बचने के लिए पहले से कर लेना चाहिए. छोटे शहरो में ऐसी स्थिति निर्मित नहीं क्योकि शहर छोटा होने के कारन सब एक दुसरे से परिचित होते है जबकि बड़े शहरो में साक्षी के प्रमाण की आवश्यकता हो सकती है. अच्छा यही है शादी के तुरंत बाद इस प्रमाण पत्र को प्राप्त कर लिया जाए. शादी की तैयारी की सूची इसे वरीयता पर रखे.यदि विवाह आर्य समाज मंदिर में हुआ तब इस समाज से विवाह का प्रमाण पत्र जरुर ले. आज विवाह प्रमाण पत्र महत्व पूर्ण हो गया है. इसके अभाव में पासपोर्ट नहीं बनेगा, इससे पत्नी आपके शहर की मतदाता बन सकेगी, जाति प्रमाण पत्र के लिए यह आवश्यक होगा. पत्नी को सरकार की किसी योजना में लाभ लेने के यह प्रमाण पत्र ही सहायक होगा. यह भी महत्व पूर्ण है कि यह प्रमाण पत्र पति और पत्नी के हिन्दू होने की दशा में मिलेगा, दोनों में से कोई एक अन्य धर्म को मानता है तब आपको विशेष हिन्दू अधिनियम के तहत कलेक्टर कार्यालय में आवेदन करने पर प्राप्त होगा. यह मेरे ज्ञान के अनुसार इस प्रमाण पत्र प्रक्रिया आनलाईन नहीं है. इसके कलेक्टर आफिस में आवेदन का फार्म मिलेगा और इसे भरकर देने पर कलेक्टर या जिला विवाह अधिकारी एक सुचना जारी कर इस विवाह के लिए आपति मंगाएगा, यदि एक माह के अन्दर कोई आपति नहीं आती है तब वह विवाह प्रमाण पत्र देगा. यदि आपति आती तब उसे सुनेगा और उसके समाधान पर ही वह प्रमाण पत्र जारी करेगा, कुछ प्रदेशो में विवाह में ही हिन्दू विवाह पंजीयक को बुला लिया जाता है और इसी समय उनका विवाह प्रमाण पत्र भी बन जाता है. विशेष हिन्दू अधिनियम और हिन्दू अधिनियम में बड़ा फर्क है. विशेष हिन्दू अधिनियम में अन्तर्धर्मी विवाह होते है जबकि हिन्दू अधिनियम में हिन्दू धर्म को मानने वालो का ही विवाह होते है. यदि विवाह किसी अन्य धर्मावलम्बी के साथ हुआ है तब ऐसे विवाह पर विशेष हिन्दू अधिनियम लागू होगा.

How to Search the Name In Voter list

वोटर लिस्ट में नाम खोजना 
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वोटर लिस्ट वह लिस्ट है जिसे एक बार घर घर जाकर बनाया जाता है. वैसे इसे बनाने का दायित्व जिला कलेक्टर का होता है, वे इस कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पटवारियों और नगरीय क्षेत्र में नपा के कर्मचारियों को लगाते है, वे घर घर जाकर इस लिस्ट को बनाते है, पहली बार की लिस्ट में वही जानकारी होती है जो घरवाले उन्हें बताते है. इसके बाद दावा आपतियो का दौर चलता है, किसी का नाम गलत लिखा गया, कोई गलत पते से परेशान है तो कोई अपनी आयु से आपतिया कर ऐसी गलतियों को सुधारा जा सकता है, इसके लिए निर्धारित फार्म है जिसे भरकर SDM, तहसीलदार या बूथ आफिसर को देते है, इसकी जांच की जाती है और उनका समाधान होने पर इन गलतियों ठीक कर दिया जाता है. जो नए वोटर है उन्हें वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करने के लिए दावा का फार्म भरना पड़ता है, एक बार बनी वोटर लिस्ट का साल में एक बार पुनरीक्षण किया जाता है, इसमें नए नामो को जोड़ने, नाम कटवाने और वोटर लिस्ट की अशुध्दियो को दूर किया जाता है, ये सब मतदाता का ही दायित्व है, इसके लिए आपको किसी आफिस में जाने की जरुरत नहीं है, आपके पास कम्पुटर है तो सीधे सबंधित CEO की साईट खोलकर नाम जोड़ सकते है, नाम कटवा सकते है और पता बदलने पर अपने पते के क्षेत्र में आने वाले विधान सभा क्षेत्र में नाम जुड़वाया जा सकता है. इसके लिए विभिन्न फार्म है. इसके लिए सीईओ इंडिया की साईट http://www.nvsp.in/ पर जाए इस साईट पर जाते ही आपको Search Your Name in electoral roll, Apply online for registration of new voter, Apply online for registration of overseas voter,Correction of entries in electoral roll,Know your booth, AC and PC,Know your BLO, ERO and DEO के आप्शंस मिलेंगे, आपके प्रकरण में आपको वोटर लिस्ट में नाम खोजना है. तब आपको पहिला विकल्प Search Your Name in electoral roll को क्लिक करना पड़ेगा. इसे क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा जिसमे आपको यह चयन करना है कि आप अपना नाम किस पद्धति खोजना चाहते है, इसके लिए दो विकल्प है पहला है विवरण द्वारा खोज/Search by Details, और दूसरा है पहचान पत्र द्वारा खोज search by EPIC No. यदि आपके पास वोटर कार्ड है तब आप दूसरा विकल्प चुने. तब आपको जो पेज मिलेगा उसमे तीन बाक्स देखेंगे, पहले बाक्स में आपको अपना EPIC No लिखना है यह वैसा ही लिखा जायेगा जैसे वोटर कार्ड में है. किसी भी लेटर के बाद space नहीं देना है. यह नंबर आपके वोटर कार्ड पर लिखा मिलेगा. दुसरे बाक्स में आप जिस प्रदेश के मतदाता है उस प्रदेश को चुने. तीसरे कालम में पूर्व से लिखे छः अक्षर जैसे है वैसे ही लिखना है. अंत में आप Search को क्लीक करे. इसे क्लिक करने पर आपके बारे में जानकारी मिलेगी.इस जानकारी में आपको आपका EPIC No, NAME, AGE, FATHER NAME, STATE, DISTRICT,POLLING STATION,ASSEMBLY CONSTITUENCY के बारे में दिखेगा. इस जानकारी में एक और VIEW DETAIL का विकल्प है, इस विकल्प को क्लिक करते ही आपके पुरे विवरण का एक पेज खुलेगा, इस पेज का प्रिंट लेकर आप मतदान के लिए वोटर लिस्ट में नाम खोज सकते है, यह जानकारी आयडी के रूप में प्रयोग में नहीं की जा सकती है. इस पेज में निम्न जानकारी मिलेगी:-
1. राज्य ---------- जिस राज्य के मतदाता है उस प्रदेश का नाम अंग्रेजी में लिखा होगा. 
2. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ------------- इसमें जिस विधान सभा क्षेत्र के आप मतदाता है उसका नाम अंग्रेजी में लिखा होगा
3. नाम -------------------- यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा होगा.
4. लिंग ------------------ आप पुरुष है इस कारण इस में M लिखा होगा. महिला के प्रकरण में इस जानकारी के लिए F लिखा होगा.
5. पहिचान पत्र क्रमांक ------------ यह आपका वोटर कार्ड का नम्बर होगा. 
6. पिता /पति का नाम --------------------- यह हिंदी और इंग्लिश में लिखा दिखेगा 
7. मतदाता क्रमांक -------------- वोटर लिस्ट में आपका क्रमांक इसमें रहेगा, यह सरल क्रमांक नाम खोजने में मददगार है.
8. मतदान केंद्र ----------------- उस मतदान केंद्र का नाम होगा जिसमे मतदान करना है.
9. मतदान की तारीख ----------------- किस दिनांक को मतदान होगा उसकी जानकारी इस स्थान पर मिलेगी. यह चुनाव के समय लिखी रहती है. इसे खाली देखकर भ्रमित नहीं होना चाहिए 
10. नवीनतम अपडेट का समय : --------------- जिस तारीख आप यह जानकारी देख रहे वही दिनांक इस कालम में होगा. 
इसमें यह भी लिखा होगा यह कम्पुटर जनित जानकारी है और केवल मतदाता की जानकारी के लिए है. साथ ही यह भी चेतावनी होगी कि इसका उपयोग आय कार्ड के लिए नहीं किया जा सकता है. इसका आशय केवल यह है कि यह जानकारी मतदाता के लिए है. वह इसे देख सकता है किसी गलती को ठीक करने के लिए निर्धारित आवेदन आवेदन किया जा सकता है. अन्य किसी उपयोग की यह जानकारी नहीं है. इसी आधार पर आप अपने परिवार, मित्रो का वोटर लिस्ट का विवरण का प्रिंट आउट ले सकते है. साथ ही इन जानकारी में आपका पता बदल गया है तब आपको फार्म 6 में भारतीयों के लिए और फार्म 6 A में प्रवासी भारतीयों को आवेदन करना आपके लिए आवश्यक है. जानकारी पर आक्षेप या नाम हटाने के लिए फार्म 7 में आवेदन किया जायेगा. पृवेष्टि के किसी संशोधन के लिए फार्म 8 में आवेदन करना होगा. यदि एक ही विधान सभा क्षेत्र में मतदान केंद्र में बदलाव के लिए फार्म 8 A में आवेदन किया जायेगा. जब भी कोई बदलाव वोटर लिस्ट की जानकारी में होता है तब हमें बदलाव के अनुसार फार्म का चयन कर निर्वाचन आयोग या बूथ लेवल आफिसर को सूचित करने का दायित्व मतदाता का है. बदलाव की जानकारी ऑनलाइन या आफ लाइन भी दी जा सकती है. आनलाइन जानकारी देना सुविधा जनक है. यदि आप चाहते है कि आपका वोटर कार्ड अपडेट रहे तब जो भी बदलाव जानकारी में होते उसके लिए आवेदन किया जाना चाहिए. यह आसान प्रक्रिया है, थोड़े से अभ्यास से इस विधा में पारंगत हो सकते है. इससे अनेक लोगो को हम उनकी जानकारी उपलब्ध करा सकते है ऐसा कर हम समाज और देश प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे है.

Thursday 10 December 2015

Samagra Portal Of Madhya Pradesh

"बहुजन सुखाय बहुजन हिताय '' के सिधांत को मप्र सरकार ने गरीबो की सेवा के लिए आत्मसात किया है. इस सिधांत पर चलते हुए प्रदेश में निवास कर रहे समाज के सबसे निःशक्तजनों,कमजोर वर्गों, गरीब वर्ग, वृध्द, श्रमिक वर्ग,कन्याओं, विधवाओं और परित्यक्त महिला और उन पर आश्रित बच्चों, बीमार सदस्यों को सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का मध्य प्रदेश सरकार का यह संकल्प है, इसके लिए समग्र पोर्टल का निर्माण किया गया और हितग्राही मूलक योजनओं के सक्रिय एवं सफल और समाधान और क्रियान्व्यन इसका लक्ष्य है
समग्र के उददे्श्य
1. समय समय पर योजना एवं सहायता राशि की दरों का युक्तियुक्तकरण.
2. नियम एवं प्रक्रिया को सरल बनाना करना. जिससे प्रदेश में जिनके लिए योजनाये संचालित की जा रही है वे योजनाओ के बारे में जान सके या किसी से समझ सके. 
3. विभिन्न योजनाओ निर्धारित प्रक्रिया का कम्पुटीकरण करना तथा हितग्राही मूलक योजना और कार्यक्रमों की जानकारी में पारदर्शिता हेतु पोर्टल पर उपलब्ध कराना और प्रदेश शासन की हितग्राही मूलक योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समस्त नागरिको का डाटा बेस तैयार किया जाकर उसे समय समय पर अद्यतन करना. इसी डाटा बेस से हितगाही की पहिचान तथा योजना का लाभ इस हेतु बनाये गए पोर्टल से अपने आप मिलेगा. इस प्रकार योजनाओ का लाभ लेने के लिए यहाँ वहा नही भटकना पड़ेगा और दलालों के चंगुल से ये हितग्राही बचेंगे.
4. पोर्टल के माध्यम से पात्र हितग्राही को बिना किसी अवरोध के निर्धारित समय सीमा में सहायता पहुचाई जाएगी.
5. इक बार डाटा बेस तैयार होने के बाद विभिन्न योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये बार बार औपचारिकताओं की पूर्ति से बचा जा सकेगा.
6. पोर्टल पर डाटा बेस तैयार हो जाने से इसके आधार पर हितग्राही जिस योजना के लिये पात्रता रखता हैं, उसे उस योजना का बिना व्यक्ति के मदद के लाभ पहुंचाना.
7. हितग्राहियों को लाभ जल्द से जल्द मिले इसके लिए ई-बैंकिंग की सुविधा का उपयोग करना और सहायता राशी उसके खाते में जमा करना 
8. पोर्टल के माध्यम से अतिगरीब, निराश्रित, विकलांगो और दूर – दराज में रहने वाले और वंचित हितग्राही तक पहुचना.
9. इस पोर्टल से योजनाओं के क्रियान्वतयन में पा*रदर्शिता एवं नियमित समीक्षा करने में सुगमता होगी.
समग्र ही क्यों ?
इन योजना के तहत पेंशन, विवाह, छात्रवृत्ति, शिक्षा प्रोत्सा्हन, बीमा, प्रसूति सहायता,प्रसूति अवकाश, अंतेष्टि एवं खाद्य सुरक्षा अध्यादेश -2013 जैसी सहायता ओर समस्त बी.पी.एल. परिवार एवं प्राथमिकता वाले परिवार जिसमें श्रमिक संवर्ग अति गरीब कार्डधारी, वृध्दआश्रम में निवास कर रहे निराश्रित वृध्द विकलांग छात्रावासी बच्चे, अनाथालय मे निवास कर रहे निराश्रित बच्चे, सामाजिक सुरक्षा के पेंशन के हितग्राही, मानसिक रूप से अविकसित बहुविकलांग को आर्थिक सहायता योजना के लाभांवित हितग्राही एवं अन्य का सत्यापन कार्य प्राथमिकता से समग्र पोर्टल पर किया जा चुका हैं एवं सतत् प्रक्रिया के माध्यम से अन्य हितग्राहियों को भी सत्या्पित किया जा रहा हैं. सत्यापन के बाद मिले हितग्राही का उसकी पात्रता के अनुसार विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदाय किया जाता हैं. यह सब कम्पुटर के माध्यम से होता है. इसमें मानवीय श्रम का कोई स्थान नहीं है. इसीलिए मानव त्रुटी की सम्भावना बिलकुल भी नहीं है.
समग्र आई डी के क्या लाभ क्या है?
1. योजनाओं का लाभ पात्रता आधारित अर्थात् यदि समग्र पोर्टल के आधार पर हितग्राही किन्ही योजनाओं हेतु पात्रता रखता हैं तो उसे नियमानुसार योजनाओं का लाभ अपने आप मिलेगा.
2. सभी हितग्राहियों के सत्यापन एवं योजनाओं के लिए दोहरीकरण से बचा जा सकेगा.
3. अपात्र हितग्राहियों को इन योजनाओ से दूर किया जा सकेगा.
4. अपने आप हितग्राही को उसकी पात्रता के आधार पर जिस श्रेणी के वह पात्र है तुरंत मिलने लगेगा.
5. सहायता स्वीकृति की गयी राशी तत्काल हितग्राही को बैंक /पोस्ट आफिस के माध्यम से उसके खाते में जमा कर दी जाएगी. उसे कार्यालयों और बाबुओ के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे .
6. योजना कम्पुटर में होने के कारण पारदर्शी है. यह सारी प्रक्रिया कम्पुटर जनित है हितग्राही अपनी जानकारी को पोर्टल में देख सकेंगे. यदि वे इस के ज्ञाता नहीं है तब मप्र के मप्र ऑनलाइन के केंद्र नाम मात्र के शुल्क पर अपनी जानकारी देख सकेंगे या जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. वे यह पता लगा सकेंगे कि वे किस योजना के लिए लाभ के पात्र है.
7. समग्र आयडी में सत्यापित जानकारी होने के कारण, अपना बचत खाता खोल सकेंगे.
8. हितग्राही को बार-बार योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने एवं शासकीय कार्यालयों में बार-बार के सत्यापन के लिए जाने की जरुरत नहीं होगी. 
9. आमजनों के लिए म.प्र. की सेंवाओं की पात्रता आधारित सेवा
प्रदेश मे निवासरत समस्त परिवारों एव परिवार के सदस्यों की जानकारी को समग्र पोर्टल पर हैं जिसमें हर व्यक्ति का संपूर्ण विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति/पत्नि का नाम, आयु, जन्म दिनांक, लिंग, जाति, व्वयसाय, परिवार 
बी.पी.एल, धर्म, वैवाहित स्तर, शैक्षणिक स्तर, श्रमिक संवर्ग में पजीयन, पेंशन हितग्राही, विकलांगता, बचत खाते की जानकारी, भूमि की जानकारी भी समग्र पोर्टल पर उपलब्ध हैं. डेटा उपलब्ध होने के उपरांत समस्त पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का सत्यापन कार्य पूर्ण किया जा रहा हैं , राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अंतर्गत ए.ए.वाय. एवं प्राथमिता परिवार का सत्यापन कार्य भी समग्र पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा. प्राथमिकता परिवारों के अंतर्गत विभिन्न-विभिन्न 22 श्रेणियों का सत्यापन कार्य समग्र पोर्टल पर किया जा चुका हैं. समग्र पोर्टल पर समस्त योजनाओं एवं कार्यक्रमो की जानकारी उपलब्ध होने एवं नागरिकों का डेटाबेस उपलब्ध होने से समग्र पोर्टल स्वतः ही व्यक्ति किन-किन योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु पात्रता रखता हैं कि जानकारी भी उपलब्ध हो जायेगी जिससे शासकीय कार्यालयों द्वारा संचालित योजनाओ का लाभ आमजन ले सकेंगे. म.प्र. की योजनाओ की पात्रता के मापदण्ड के अनुसार सेवाओं का लाभ दिया जा सकेगा. समस्त योजनाओं का लाभ एक ही स्थान से ही उपलब्ध हो सकेगा. यदि कोई व्यक्ति किसी योजना हेतु पात्रता रखता हैं किंतु जानकारी के अभाव में यह संभव हैं कि वह योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं कर पाया हो अतः इस स्थिति में संबंधित जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा नामांकित कर्मचारी स्वंय उक्त व्यक्ति के घर जाकर उस व्यक्ति को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करायेगें ओर सबंधित योजना के आवेदन पत्र उपलब्ध करायेगें, नगरीय निकाय के नामांकित कर्मचारी सबंधित व्यक्ति से आवेदन पत्र भराकर उसके क्षेत्र की निकाय जमा कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करेगें तथा समग्र पोर्टल पर जानकारी को अपडेट करेगें. एक सदस्य का एक बचत खाता समस्त शासकीय योजनाओं के लाभ के लिए ओर समस्त हितग्राहियों को योजनाओं की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए समग्र पोर्टल पर जरुरी हैं, हितग्राही के पोर्टल पर उपलब्ध बचत खाते मे ही सारी योजनाओं एवं कार्यक्रमो का लाभ सीधे ट्रेजरी के माध्यम से उनके खाते तक पहुंचाया जा सकेगा हैं. समग्र पोर्टल एक साफ्ट वेयर है जिसमे डाटा डालने के बाद जिस योजना के लिए हितग्राही पात्र है उसका नाम योजना में चला जाता है ओर उसका लाभ उसे मिलना शुरू हो जाता है. जो अपात्र है सॉफ्ट वेयर उसे हटा देता है. जिन हितग्राहीयो का पंजीयन होते जाता है वे भी इसी प्रकार से जिनके लिए वे पात्र है उस योजना में उनका नाम चला जाता है. मानव मुक्त यह सॉफ्ट वेयर होने से इसमें किसी प्रकार से भी किसी के लिए पक्षपात करना या उसे योजना के लाभ से वंचित रखने की सम्भावना समाप्त हो जाती है. समग्र की इस साईट http://samagra.gov.in/ पर विभिन पोर्टल बनाये गए है, ये इस प्रकार है.
1. समग्र पेंशन पोर्टल 
2. समग्र शिक्षा पोर्टल 
3. समग्र खाध्य पोर्टल 
4. समग्र प्रमाण पोर्टल 
5. राज्य जनसँख्या पंजी 
6. राष्ट्रीय परिवार सहायता 
7. समग्र विवाह पोर्टल 
8. जनधन पोर्टल 
1.समग्र पेंशन पोर्टल: इस पोर्टल में इंदिरा गांधी राष्ट्री य वृद्धावस्थार पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्री य नि:शक्तर पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्थाट पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा विधवा पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा नि:शक्ते पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा CWSN पेंशन योजना, मंदबुद्धि / बहुविकलांग को आर्थिक सहायता, कन्या अभिभावक पेंशन योजना. इस प्रकार 9 प्रकार की पेंशन इस पोर्टल में है. इस http://samagra.gov.in/SamagraPortals...nCriteria.aspx पर जाना होगा ओर जो पेज खुलेगा उसमे जानकारी भरना होगा, जब आप सबमिट करेंगे तब आपक एक पेज दिखेगा की हितग्राही इस पेंशन के पात्र हैया नहीं. डाटा बेस से आटोमेटिक जो व्यक्ति जिस पेंशन के लिए पात्र है उसका नाम उस योजना में चला जाता है ओर उसे वह जिस पेंशन के लिए पात्र है का लाभ मिलना शुरू हो जाता है.
2. समग्र शिक्षा पोर्टल: इस पोर्टल में प्रदेश के 9 विभागों द्वारा संचालित छात्रवृति की जानकारी दी गयी है. यह जानकारी सरल और सबके समझ में आने वाली है.समग्र आयडी से छात्रवृति का अपडेट मिल जाता है.
3. समग्र खाध्य पोर्टल इसमें में 24 प्रकार की पात्रता श्रेणी बताई गयी है. इन बताई गयी श्रेणी के लिए शहरी हितग्राही और ग्रामीण हितग्राही पात्र होगा दर्शाया गया है.
4. समग्र प्रमाण पोर्टल: समग्र पोर्टल में जाति सबंधी जानकारी का पंजीयन तथा ऑनलाइन सत्यापन अपने जीवन काल मे केवल एक ही बार करना है. यह सत्यापित जानकारी समग्र पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होने से हितग्राही तथा उसके परिवार के सदस्यो को सभी सरकार की योजनाओ लाभ जैसे राशन, छात्रवृती, पेंशन आदि का लाभ आसानी से मिलना संभव होगा. जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की सुविधा ऑनलाइन दी जा रही है. आपके द्वारा अपने प्रमाण पत्र के जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा और जाति प्रमाण पत्र की स्केंनड कॉपी अपलोड करना होगा. आपका यह प्रकरण सबंधित एसडीओ को ऑनलाइन भेजा जायेगा. एसडीओ के द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन हो जाने के बाद , हमेशा के लिए समग्र पोर्टल पर यह प्रमाण पत्र सुरक्षित हो जावेगा. एसडीओ द्वारा सत्यापन होने पर आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर SMS भी भेजा जायेगा. अपनी समग्र आयडी दर्ज कर हितग्राही इस पोर्टल से अपने जाति प्रमाण पत्र की स्थिति भी ज्ञात कर सकेंगे. 
5. राज्य जनसँख्या पंजी 
पोर्टल पर नवीन पंजीयन की सुविधा मिशन कार्यालय से बंद कर दी गई है, जिसके कारण आवेदक का पंजीयन नहीं हो सकेगा. समग्र पोर्टल पर पंजीयन, अपडेशन, जन्म व मृत्यु संबंधी जानकारी सतत् प्रक्रिया है, जिन्हें पोर्टल पर बंद नहीं किया गया है. 
समग्र पोर्टल पर छूटे हुए परिवार/सदस्यों के नवीन पंजीयन की प्रक्रिया सतत् जारी रहने के संबंध में आदेश जारी किये गए है. यह निर्देश इस प्रकार है: 
समस्त स्थानीय निकाय विशेषकर नगरीय निकायों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन के पश्चात उसका पोर्टल पर पंजीयन करें व जानकारी को अपडेट करें जिससे कि आवेदक पात्रतानुसार योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित ना रहे. यदि किसी पात्र व्यक्ति को संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की उदासीनता या लापरवाही के कारण योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं होता है, तो संबंधित के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही होगी. यही कोई लापरवाही करता है या मना करता है तो इसकी शिकायत तत्काल करने की अपेक्षा इस पोर्टल की है | वैसे नगरीय निकाय के कार्यालय में जाने पर वे पंजीयन करते है ओर समग्र के पोर्टल पर अपडेट भी करते है. प्रदेश की नगरीय निकाय इस बारे में संवेदन शील है.
6. राष्ट्रीय परिवार सहायता ; इस पोर्टल में हितग्राही अपने आवेदन की स्थिति ज्ञात कर सकते है. 
7. समग्र विवाह पोर्टल: गरीब, जरुरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की निर्धन एवं श्रमिक संवर्ग की योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों के परिवार की विवाह योग्य कन्या/ विधवा/ परित्यक्तता के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाएगी. म.प्र. शासन द्धारा लिये गये निर्णयानुसार समस्त विवाह योजनाओं का क्रियान्वयन ऑनलाईन किया जाना हैं एवं समस्त विवाह योजनाओं के हितग्राहियों का ऑनलाईन सत्यापन कर पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा ओर योजना की लाभ राशी का भुगतान इन्टरनेट बेंकिंग के माध्यम से ई-पेमेंट करने का निर्णय म.प्र. सरकार ने लिया गया हैं.

इस हेतु समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन अंतर्गत समग्र विवाह पोर्टल तैयार किया गया हैं, समग्र विवाह पोर्टल पर समस्त विवाह योजनाओं की जानकारी के साथ-साथ जिले/ निकाय/ गांव/ वार्डवार हितग्राहियों की सांख्यिकीय जानकारी के साथ साथ विस्तृत जानकारी भी कोई भी हितग्राही देख सकेगा हैं। साथ ही नये विवाह के हितग्राही, और संभावित पात्र हितग्राहियों की सूची भी इस पोर्टल पर मिलेगी । प्रत्येक विवाह योजना में हितग्राहियों को योजनावार भुगतान की जानकारी, विवाह कार्यक्रमों की रिपोर्ट, ऑनलाईन विवाह हेतु आवेदन देने की सुविधा विवाह संबंधित सुझाव एवं शिकायत भी समग्र विवाह पोर्टल के माध्यम से प्रेषित करने की सुविधा दी गयी है. विवाह योजनाओं से संबंधित सभी पत्रों एवं योजनाओं का विवरण ऑनलाईन उपलब्ध है.
8. जनधन पोर्टल: इस पोर्टल में प्रधान मंत्री जनधन योजना के तहत किस किस बैंक ने कितने कितने प्रकरण किये है उसकी जानकारी दी गयी है
समग्र के लिए पंजीयन नगरीय क्षेत्र में नगरनिगम/नगर पालिका/नगर पंचायत, और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत द्वारा किया जा रहा है. यदि ये निकाय पंजीयन का कार्य नहीं करती है तब इसकी शिकायत आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण 1250, तुलसी नगर भोपाल से इस दूरभाष नम्बर : 0755-2556916, समग्र सेल: 0755-2555700 की जा सकती है. इसमें की गयी शिकायत पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है. वास्तव में समग्र पोर्टल प्रदेश के निवासियों की जानकारी रखता है और इस जानकारी में से प्रदेश द्वारा संचालित योजना के लिए हितग्राही की पहिचान होती है, जो हितग्राही जिस योजना के पात्र होता है आटोमेटिक उसे इस योजना का लाभ मिलने लगता है. समग्र योजना मानव मुक्त होने से मानवजनित समस्याओ से मुक्त है. निःशक्तजनों,कमजोर वर्गों, गरीब वर्ग, वृध्द, श्रमिक वर्ग, कन्याओं, विधवाओं और परित्यक्त महिला और उन पर आश्रित बच्चों, बीमार सदस्यों के बहुत लाभ दायी है, अन्य लोगो समग्र आयडी से अपने और अपने परिवार की जानकारी प्राप्त कर सकते है. किसानो के लिए भी सहकारी सोसायटी के माध्यम से खाद बीज तथा अपनी फसलो को बेचने के समग्र आयडी जरुरी है.http://samagra.gov.in/default.html इस लिंक पर समग्र के बारे में पूरी जानकारी है.
समग्र के अन्य लाभ 
1. बड़े शहरो में अनेक नागरिको को उनके वार्ड ओर जोन की जानकारी नहीं होती है वे इस पोर्टल से अपने वार्ड और ज़ोन की जानकारी प्राप्त कर सकते है.
2. इस पोर्टल से यह जानकारी मिल जाती है कि प्रदेश में कितनी योजना संचालित है.
3. इस पोर्टल से बीपीएल परिवारों की जानकारी मिल जाती है.
4. इस पोर्टल में विभिन्न योजना की निविदा सूचना की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है.
5. किस हितग्राही को किस योजना के तहत शामिल किया है इसकी जानकारी आयडी के दर्ज करने पर मिल जाती है. 
6. अनेको जानकारी इस एक पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है. 
7. एक बार जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन हो जाने के बाद जीवन भर इसे सत्यापित करने यह पोर्टल मुक्त करता है, बहु उदेशीय कार्य एक ही स्थान पर किये जा सकते है.
8. अपात्रो को योजनाओ से आसानी से हटाया जा सकता, विभिन्न योजनाओ से कितने परिवारों को हटाया गया इसी सांख्यकीय भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध है. 
मेरे विचार से देश और प्रदेश में सरकारी कर्मचारीयो जो अनेको वर्ष से विभिन्न विभागों या कार्यालयों कार्य कर रहे उनका व्यवहार बदलना आसान नहीं है ओर बदलना संभव भी नहीं है इसीलिए प्रदेश सरकार का यह कम्पुटर जनित कार्य बिना किसी बाधा के पूरा हो और नागरिको को इसके यहाँ वहा न भटकना पड़े सराहनीय है. यह प्रक्रिया पारदर्शी है वही हितग्राही को घर बैठे सुविधा देने का उपक्रम भी है. किसी अपात्र को अपने पद या राजनैतिक प्रभाव के कारण किसी योजना में शामिल करना इस पोर्टल के बन जाने के बाद संभव नहीं है.केवल आयडी डालकर परिवार की जानकारी पाना इससे आसान होगया है. यदि आयडी नहीं है तब रजिस्टर्ड मोबाइल से भी परिवार की जानकारी प्राप्त की जासकती है. SMS से भी परिवार की जानकारी इस लिंक से http://samagra.gov.in/SMS/ ली जा सकती है. इस पोर्टल के MAIN MENU पर अनेको जानकारी प्राप्त करना आसान है. कुल मिलाकर यह पोर्टल उन दीन दुखीयो को अपनी सहायता प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है जिनका कोई माई बाप नहीं है.

Wednesday 18 November 2015

ladli laxmi yojna mp ----------------------


इस योजना का उदेश्य : इस योजना उदेश्य है कि
1. लडकियों के प्रति उपेक्षा के भाव को समाप्त करना,
2. लड़को और लडको में लिंग का संतुलन में सुधार लाना.
लाडली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन
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3. लडकियों के शैक्षणिक स्तर में सकारात्मक सुधार का वातावरण बनाना.
4. लडकियों के स्वास्थ के स्तर में सुधारना.
5. इनके भविष्य को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना.
पात्रता
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1. इस योजना लिए वे पालक पात्र होंगे जो आयकर दाता नहीं है.
2. पालको को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है.
3. द्वितीय बालिका के लिए इस योजना में आवेदन के पूर्व माता पिता में से किसी एक ने परिवार नियोजन कराना चाहिए.
4. दोनों बालिका इस योजना का लाभ ले सकती है.
5. यदि पहली संतान गोद ली हो और घर में लड़की का जन्म हुआ हो तब ये दोनों बालिकाए योजना का लाभ प्राप्त करेगी.
6. यदि किसी परिवार में एक साथ तीन बेटियों का जन्म होता है, तीनो बेटिया इस योजना के लिए पात्र होगी.
आवेदन और पंजीकरण
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1.आवश्यक दस्तावेजो के साथ आवेदन आंगनवाडी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय/ लोक सेवा केंद्र अथवा किसी भी इन्टरनेट केफे से आन लाईन पंजीयन कराया जा सकता है.
2. प्रकरण की स्वीकृति हेतु परियोजना अधिकारी का कार्यालय दस्तावेजो का परीक्षण करेगा. इस दफ्तर की जांच पड़ताल के बाद प्रकरण स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकेगा.
3. प्रकरण की स्वीकृति होने पर बालिका के नाम से रू 1,18000 का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा.
4. योजना के अंतर्गत बालिका के नाम से लगातार 5 वर्षो तक रू 6-6 हजार बालिका के नाम से लाडली लक्ष्मी योजना निधि में जमा किये जायेंगे. इस प्रकार रू 30000 की राशी बालिका के नाम से जमा की जाएगी.बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर रू 2000, कक्षा 9 वी में प्रवेश लेने पर रू 4000, 11 vi प्रवेश लेने पर रू 6000  तथा 12 वी में प्रवेश लेने पर रू 6000, इस प्रकार कुल रू 18000 का भुगतान किश्तों में ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान किया जायेगा. अंतिम भुगतान रू 1,00,000 का भुगतान बालिका की आयु 21 वर्ष होने तथा कक्षा 12 वी में प्रवेश लेने पर किया जाएगा किन्तु  यदि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु में कर दिया जाता है तब नहीं किया जा सकेगा किया जा सकेगा. इस प्रकार इस योजना के अतर्गत रू 1,48000 का भुगतान बालिका को होगा यदि उसका विवाह 18 वर्ष या उसके बाद नहीं हुआ है. मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह बहुत बड़ी राशी है, इस राशी से बालिका उच्च अध्ययन कर सकती है, स्वयं का कोई व्यवसाय लगा सकती है या अपनी शादी में पिता को आर्थिक मदद कर सकती है. अगर कोई माता पिता जन्म के एक वर्ष तक आवेदन नहीं कर सका है तब दुसरे वर्ष में वह कलेक्टर को आवेदन कर सकेगा, आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार कलेक्टर को होगा. यदि बालिका के जन्म के बाद माता पिता की मृत्यु हो जाती है तब 5 वर्ष तक पंजीयन कराया जा सकता है. योजना से सबंधित किसी जानकारी के लिए महिला सशक्तिकरण,ब्लाक-२, चतुर्थ तल पर्यावास भवन,भोपाल - 462011.फोन :0755-2550917,फैक्स :0755-2550917, लाड़ली लक्ष्मी हेल्प लाइन नंबर : 07879804079, ईमेल:ladlilaxmimp@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है.
                                                                                                                                                                                                                                                                                     प्रथम/ द्वीतीय/ विशेष प्रकरण
                                                लाडली लक्ष्मी योजना
             लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत  रू 6000 का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन
प्रति,
परियोजना अधिकारी
परियोजना ----------------
जिला --------------------
मध्यप्रदेश
मै अपनी पुत्री /आश्रम की बालिका कु.----------------------------------------------- का पंजीकरण (प्रथम/द्वितीय/ विशेष प्रकरण) कराना चाहता हूँ/ चाहती हूँ. इसके लिए विवरण निम्नलिखित है:

1 बालिका का नाम -----------------------------
2. बालिका जन्म दिनांक ------------------------
3. बालिका की माता का नाम ---------------------
4. बालिका की माता की आयु ---------------------
5. बालिका के पिता का नाम ----------------------
6. बालिका के पिता की आयु --------------------------
7. बालिका भाई और बहनों की संख्या (बालिका को छोड़कर )-------------------------
8. बालिका के बहन /भाई का नाम -------------------------------------
9.बालिका के बहन/ भाई का जन्म दिनांक --------------------------
10. क्या बालिका की बहन भी हितग्राही है ------ हां /नहीं ( यदि बहन हित ग्राही है तब उत्तर हा होगा और बहन इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं ले रही तब उत्तर नहीं में होगा )
11. बालिका के माता पिता के निवास का पूर्ण पता
    मकान क्रमांक---------- वार्ड /ग्राम --------------- आँगन वाड़ी केंद्र -------------- तहसील --------------- जिला ----------------- पिनकोड--------------------
12. आगंनवाडी क्षेत्र में कब से निवास करते है -------------------------
13. पोस्ट आफिस का नाम जिससे बचत पत्र क्रय किया  जाना है ---------------------------------
14. बालिका के पिता/माता में से किसने परिवार नियोजन अपनाया है ----------------------------माता/पिता, लागु नहीं ----- (परिवार नियोजन का प्रमाण पत्र सलग्न किया जाना चाहिए )
15. परिवार नियोजन अपनाने का दिनांक --------------------------------
16. आवेदक का वर्ग सामान्य /अजजा/अजा/पि.वर्ग
17. आवेदक की अनुमानित वार्षिक आय -----------------------
18. क्या बालिका की माता/पिता आयकर  दाता है ------------------ है /नहीं
19. क्या बालिका के पिता BPL कार्ड धारक है ----------------- है /नहीं
                                                   आवेदक का प्रमाण पत्र
                                                     ****************
  प्रमाणित किया जाता है कि मै आयकर दाता नहीं हूँ. मेरे द्वारा दिए गए सभी तथ्य सही है.अगर इन तथ्यों में किसी प्रकार की कोई विसंगति या झूट पाया जाता है तो इसके लिए मै व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूँ. कोई विसंगती या झूट पाए जाने पर मेरे द्वारा दिया गया आवेदन किसी भी समय रद्द किया जा सकता है. यह भी प्रमाणित किया जाता है मेरे द्वारा किसी अन्य आंगनवाडी केंद्र से आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
                                                                                                                                                                                                                                                            आवेदक का का नाम --------------------
 दिनांक -------------------------
                                                                                                                                                                                                                                                                 हस्ताक्षर-----------------------
                                                   आवेदक का घोषणा पत्र
                                                    *****************
 मै घोषणा करती हूँ/करता हूँ  कि मेरे परिवार द्वारा द्वितीय प्रसव पर परिवार नियोजन अपना लिया जायेगा/मेरे परिवार ने परिवार नियोजन अपना लिया गया है. अपने पुत्री को नियमित रूप से आगंनवाड़ी में भेजूंगा/ भेजूंगी तथा उसे नियमित रूप से पढ़ाऊंगा/ पढ़ाउंगी- लिखाऊंगा/ लिखाउंगी.
मै घोषणा करता हूँ/करती हूँ  कि अपनी पुत्री कु ----------------------------------- का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु  18 वर्ष के बाद ही करूँगा /करुँगी .
मैंने योजना की शर्तो को भली भांति समझ लिया है. यदि मेरी पुत्री पात्रता शर्तो का पालन करने में विफल रहती है, तो उसके नाम से क्रय किये गए /नवीनीकृत किये गए राष्ट्रीय बचत पत्र शासन वापिस लेने हेतु अधिकृत होगा. बालिका की मृत्यु अथवा पात्रता शर्तो का पालन न कर पाने की स्थिति में तत्काल आगनवाडी कार्यकर्ता को दूंगा/दूंगी.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    आवेदक का नाम
दिनांक
                                                                                                                                                                                                                                                                                           हस्ताक्षर
                                 दतक लेने वाले परिवार द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा अनाथ बालिका कु ------------------------------------- पिता/संस्था ---------------------------------का जन्म दिनांक ------------- को वैधानिक रूप से दतक लिया गया है जिसका प्रमाण पत्र सलग्न है.
                                                                                                                                                                             दतक लेने वाले माता /पिता                      
                                                                                                                                                                                                                                                                       आवेदक का नाम
दिनांक
                                                                                                                                                                                                                                                                            हस्ताक्षर
                                                    आवेदन के साथ सलग्न किये जाने वाले प्रपत्र 
  1. राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय के लिए भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन (पाच प्रतियों में )
  2. पत्र को शासन को प्लेज करने के लिए हस्ताक्षरित आवेदन  (पाच प्रति में )
  3. आवेदक का मूल निवासी होना, परिवार नियोजन अपनाना, के सबंध में  दस्तावेज / प्रमाण पत्र
                                       आंगनवाडी कार्यकर्ता  द्वारा दी जाने वाले  प्रमाण पत्र                      
                                              --------------------------------------------------
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ---------------------------------- पत्नी श्री ---------------------------------------- गाव ------------- परियोजना ------------------- जिला ------------- की पुत्री  कुमारी का जन्म दिनांक ---------------------------- है तथा बालिका योजना के लिए पात्र है. बालिका का नाम आंगनवाडी केंद्र क्रमांक -------------- में पंजीकृत है. तथा प्रमाणित किया जाता है कि बालिका परिवार में जन्मी प्रथम संतान है.बालिका के पिता /माता ने परिवार नियोजन अपना लिया है और बालिका के माता पिता के दो ही संतान है. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि बालिका के माता पिता गाव के मूल निवासी है.
                                                                                                                                                                                                                                                                       नाम ------------------------------
                                                                                                                                                                                                                                                     आंगनवाडी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर -------------------

                                                                                                                                                                                                                                                                                 प्रमाणित  
                                                                                                                                                                                                                                                                           सेक्टर सुपरवाईजर 
                     प्रभारी अधिकारी अनाथ आश्रम/ बाल संरक्षण गृह  द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण पत्र
                      *************************************************************                                                                              
 प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी ---------------------------- संस्था ---------------------------- में दिनांक ----------------- से पंजीकृत है. पंजीकरण के समय उसकी जन्म दिनांक लगभग ------------ अंकित की गयी है तथा बालिका योजना के लिए पात्र हितग्राही है.
                                                                                                                                             
                                                      प्रभारी अधिकारी अनाथ आश्रम /बाल संरक्षण गृह नाम एवं हस्ताक्षर
                               बालविकास परियोजना अधिकारी का स्वीकृति आदेश
                                          --------------------------------------------
उक्त दिए तथ्यों के आधार पर कुमारी ----------------------- पुत्री श्रीमती ----------------------------------पत्नी श्री -------------------------------- निवासी --------------------- परियोजना ----------- जिला ------------- के नाम रू 6000 के बचत पत्र पांच वर्षो तक खरीदने  की स्वीकृति दी जाती है. बालिका का नाम योजना के हितग्राही रजिस्टर के क्रम संख्या -------- पर  पंजीकृत है.
इस योजना के अंतर्गत सभी जानकारिया सही देना है, थोड़ी सी भी गलत जानकारी बालिका को एक अच्छे अवसर से अलग कर सकती है. माता पिता को चाहिए जो भी उन्होंने घोषणा की है उसका अक्षरश: पालन करे.घोषणा से विचलन आपको कठिनाई में डाल सकता है. जो भी घोषणा या प्रमाणपत्र दिया है उसके विरुध्द होने किसी भी तथ्य से आगनवाडी कार्यकता को लिखित में सूचित करे और उसकी रसीद अपने पास सावधानी पूर्वक रखे.लाडली लक्ष्मी योजना के लिए आन लाईन पंजीयन भी किया जा सकता है, बेहतर यही होगा कि आफलाइन पंजियन किया जाये इसमें थोड़ी सी चुंक भी जल्दी पकड में आजायेगी और फॉर्म निरस्त नहीं हो सकेगा.मप्र सरकार ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि अब राष्ट्रीय बचत पत्र नहीं ख़रीदे जायेंगे उसके स्थान पर सरकार की ओर से प्रमाण पत्र दिया जायेगा. इन प्रमाण पत्रों को सावधानी से रखने की आवश्यकता है. बेटियों की लाडली लक्ष्मी योजना ने देश में प्रदेश एक पहिचान दी है.

Tuesday 17 November 2015

What is The Process for Domicile Certificate In Rewa Madhya Pradesh ------------------------------------------------------------------------------

What is The Process for Domicile Certificate In Rewa Madhya Pradesh
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डोमेसायिल सर्टिफिकेट का उपयोग
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1. इस प्रमाण पत्र  से पता चलता है कि व्यक्ति मप्र में लगातार निवास कर रहा  है.
2. यह identity को प्रमाणित करता है. वही निवास का पता का प्रमाणीकरण करता है.  
3. सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ लेने के काम आता है.
4.विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओ में प्रदेश का कोटा रहता है, इस कोटे से हितग्राही जाने माने शिक्षण संस्थाओ में प्रवेश ले सकता है, इस प्रमाण पत्र से यह संभव हो सकता है.
5. सरकारी नौकरिया पाने के लिए यह आवश्यक है.
6. यह प्रमाण पत्र उन्ही व्यक्तियों के जारी होता है जो लगातार 15 वर्ष से अधिक समय से रह रहा हो.
यह कैसे प्राप्त किया जाता है.
1. इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होता है. यह ऑनलाइन और ऑफ लाइन उपलब्ध है.
2. इस फार्म  को  सावधानी पूर्वक भरना चाहिए और आवश्यक दस्तावेज सलग्न करना चाहिए.
3. मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए फार्म सबंधित जिले के कलेक्टर, SDO और तहसीलदार के कार्यालय में उपलब्ध रहता है.
4. मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र चाहने वाले व्यक्ति को यह प्रमाणित करना होता है कि उसकी भूमि या भवन मप्र में है. इसके लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ सलग्न करना चाहिए, यह दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, अब स्व प्रमाणित अभिलेख भी मान्य किये जाते है.
5. मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहने वाले व्यक्ति के पास किसी अन्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, यदि ऐसा है तब इस व्यक्ति पर आपराधिक प्रकरण चलाया जा सकता है.
6. इस आवेदन के साथ व्यक्ति जिस स्थान पर निवास करता है उस स्थान के प्रमाणीकरण के लिए अभिलेख सलग्न किये जायेंगे.
7. स्कुल या कालेज के प्रमाण पत्र सलग्न किये जाने चाहिए.
8. वह महिला जो मप्र के अतिरिक्त दुसरे प्रदेश में रहती है किन्तु शादी के कारण वह इस प्रदेश की निवासी है, ऐसी महिला भी इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकती है.
इस प्रमाण पत्र के लिए लगने वाले आवश्यक दस्तावेज
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1. 15 वर्ष या उससे अधिक समय तक मप्र में रहने का प्रमाण पत्र, यह ननि, नपा,नप या ग्राम पंचायत के अध्यक्ष या पार्षद से प्राप्त किया जा सकता है, यदि माता या पिता मप्र की सरकारी नौकरी कर रहे है तब  उनकी सर्विस book के पहले पन्ने की स्वप्रमाणित छाया प्रति दी जासकती है.  
2. मप्र में भवन या भूमि होने की रजिस्ट्री.
3. पहिचान प्रमाण पत्र, इसके लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, पासपोर्ट आदि दिए जा सकते  है.
4. स्कुल के प्रमाण पत्र, पांचवी, दसवी, बारवी, स्नातक और स्नातकोत्तर की अंक सूची इस दस्तावेज के लिए दिए जा सकते है.
5. राशन कार्ड या वोटर आयडी  की छाया प्रति जो स्व प्रमाणित हो.
6. तहसील की  इन्क्वारी सर्टिफिकेट
7. पालक या गार्जियन का मूल निवासी प्रमाणपत्र.
मुलनिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित फार्म
1. मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कलेक्टर को संबोधित किया जाना चाहिए. इसका प्रारूप इस प्रकार है,
प्रति
जिलाध्यक्ष
रीवा
विषय:  मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए विनय पत्र
महोदय,
निवेदन है कि मुझे (किस लिए चाहिए उदेश्य बताये )----------------------------------------------------------------- के लिए मप्र का मिल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है. अत: निवेदन है कि यह प्रमाण पत्र मुझे प्रदान किया जाए.
मुझे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जानकारी निम्नानुसार है:
1. जन्म स्थान ---------------------  ( जन्म प्रमाण पत्र सलग्न किया जा सकता है)
2. पालक या अभिभावक का नाम और पता ----------------------------------------------------------------------
3. क्या पालक या अभिभावक 15 वर्ष या इससे अधिक अवधि से मप्र  में  निवास कर रहे  है. ------------ (इसका उत्तर हां या नहीं में देना है)
4. क्या पालको में से कोई मप्र के सेवा में कार्यरत है या सेवा निवृत हुए है ------------------------- (इस प्रश्न के पूरा विवरण देना है )
5. केन्द्रीय शासन के कर्मचारी है जो मप्र में सेवारत है ------------------------- -------------- ( इनका नाम, किस कार्यालय, और किस पद पर है विवरण दे )
6. वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले 5 वर्ष कोई अचल सम्पति
   उद्योग अथवा व्यवसाय रखते है तब उसका विवरण और आवश्यक दस्तावेज सलग्न करे ----------------------------------------------
7. क्या आपने अपनी शिक्षा मप्र की किसी शिक्षण संस्था कम से कम
    3 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की, इसकी अंक सूची या प्रमाण पत्र सलग्न करे -------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                        आवेदक के हस्ताक्षर ---------------------------
                                                                                                                                                        आवेदक का नाम और पता-----------------------
                                                                                                                                                         मोबाइल न.------------------------------------
                                                                                                                                                          email id ------------------------ (यदि हो तो )
दिनांक ---------------------
पिता का नाम और उनका पता --------------------------------------------------------------------------------
निर्देश : केवल उपरोक्त शर्तो के अंतर्गत आपका विनय पत्र आता है तभी मूलनिवासी प्रमाण पत्र देने की पात्रता होगी.( पूर्ण जानकारी होने पर तत्काल प्रमाण पत्र जारिओ किया जायेगा ) अपूर्ण और त्रुटी पूर्ण जानकारी होने की दशा में मूल निवासी प्रमाण पत्र देने में असमर्थता होगी.
  मूल निवासी प्रमाण पत्र का प्रारूप
----------------------------
                                                                        कार्यालय  जिलाध्यक्ष -----------------------
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी --------------------------------------------------- आत्मज/ पति /आत्मजा श्री ------------------------------------------------------ग्राम ----------- तहसील -----जिला ----------------------------- मध्यप्रदेश का निवासी है.
क्योकि वह
1. वह मप्र में पैदा हुआ है /हुयी है
2. इसके पालक द्वय मप्र में पिछले 15 वर्ष से रह रहे है अथवा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी है जो मप्र में सेवारत है अथवा
3.उसके पालको में से कोई राज्य शासन में सेवारत है या सेवानिवृत कर्मचारी है,अथवा केंद्र सरकार का कर्मचारी और मप्र में सेवारत है अथवा
4. वह स्वयं उसके पालक मप्र में पिछले पांच वर्ष से अचल सम्पति,उद्योग या व्यवसाय करते है.
इसके अतिरिक्त
1.उसने अपनी शिक्षा मप्र के स्थित किसी शिक्षण संस्था कम से कम 3 वर्ष तक प्राप्त की है. अथवा
2. उसने अपनी शिक्षा मप्र में स्थित किसी शिक्षण संस्था में से  निम्न परीक्षाओ में से कम से कम एक परीक्षा पास की है.
a उच्चतर माध्यमिक परीक्षा
b आंठ्वी की परीक्षा
c पाचवी की परीशा
                                                                                                                                                                       अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर --------
                                                                                                                                                                      पदनाम ----------------- सील -----------------
( जो अंश लागू न हो उसे काट दिया जाय )    
जैसा बताया गया है यह प्रमाण पत्र तुरंत मिलता है शर्त यह है कि सभी दस्तावेज सलग्न हो और फार्म पूर्ण रूप से सही भरा गया हो, इसीलिए फार्म सावधानी के साथ भरे.मेरे  हिसाब से यह प्रमाण पत्र निशुल्क है यदि कोई शुल्क लगता है तब उसकी जानकारी तहसील कार्यालय में मिल सकती है. आवेदक ने आवेदन के साथ सबंधित दस्तावेज सलग्न कर कलेक्टर आफिस में देना चाहिए, कलेक्टर चाहे तो इसको  जांच के लिए सबंधित SDM को भेज सकता है या मूल निवास प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निर्देशित कर सकता है. जो दस्तावेज बताये गए है सभी की छाया प्रति जो स्व प्रमाणित हो लगाये एक भी दतावेज नहीं होने से वे आवेदन अपूर्ण बताकर निरस्त कर देंगे. हमेशा सरकारी आफिसो में यह ध्यान रखना चाहिए कि जो दस्तावेज वे चाहते सभी सलग्न करे, उनको हमारा आवेदन निरस्त करने का कोई कारण न मिले.
 
  

Friday 13 November 2015

Death Certificate is not issued


आपको अलीगड़ में मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला ? इसके पीछे क्या कारन हो सकते है, मेरे अनुभव के आधार पर इसके निम्न कारण हो सकते है: 

1. आवेदन पत्र पूरी तरह से नहीं भरा गया है. 
2. आवेदन पत्र के साथ जहा दाह संस्कार किया गया है उसका प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया होगा. 
3. उस हॉस्पिटल का प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया होगा जहा मृत्यु हुई है. 
4. घटना की जानकारी देने में अत्यधिक विलम्ब हुआ हो. 
इन तीन कारणों से चौथा कारण नहीं हो सकता आप देखे कि इनमे से कोनसी गलती हुयी है. सामान्यत: क्रमांक 2 की गलती होती है, इसी कारन हो सकता है आपको मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला हो, एक बार देख ले. यदि कोई गलती समझ में नहीं आरही है तब नगर निगम अलीगड़ के आफिस जाये और उन कारणों का पता लगाये कि किन कारणों से मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला, उस गलती का समाधान कर दीजिये आपको यह प्रमाण पत्र मिल जायेगा. मै यहाँ पर फिर से आपको मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का ऑनलाइन फार्म का प्रारूप दे रहा हूँ. इसके पहिले इस प्रमाण पत्र के बारे में जान ले:
मृत्‍यु प्रमाणपत्र क्‍या है इसकी आवश्‍यकता क्‍यों होती है?
मृत्‍यु प्रमाण पत्र एक महत्त्व पूर्ण दस्‍तावेज है जिसे मृत व्‍यक्ति के सदस्यों  को जारी किया जाता है, इस प्रमाण पत्र में मृत्‍यु की  तारीख  और मृत्‍यु किस कारन से हुयी उसका  विवरण होता है।
यह प्रमाण पत्र निम्न बातो के प्रमाणी करण के काम आता है : 
1. मृत्‍यु का समय और तारीख का प्रमाण देने के लिए , 
2.व्यक्ति  को सामाजिक, न्‍यायिक और सरकारी बाध्‍यताओं से मुक्‍त करने के लिए, 
3. मृत्‍यु के तथ्‍य को प्रमाणित करने के लिए सम्‍पत्ति संबंधी विवादों का निपटारा  करने के लिए 
4. परिवार को बीमा एवं अन्‍य लाभ नॉमिनी को मिले इसीलिए  मृत्‍यु का पंजीयन  करना अनिवार्य है।
5. मृत्यु प्रमाण पत्र उसी शहर या गाव में बनाया जायेगा जहा यह घटना घटी. 
इस अधिनियम के प्रावधान 
भारत में कानून के अधीन (जन्‍म और मृत्‍यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार) प्रत्‍येक मृत्‍यु का इसके होने के 21 दिनों के भीतर संबंधित राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र में पंजीकरण करना अनिवार्य है। तदनुसार सरकार ने केन्‍द्र में महापंजीयक, राज्‍यों में मुख्‍य पंजीयकों शहरो तथा  गांवों में जिला पंजीयकों की व्यवस्था है.  नगरों के पंजीयक अपने क्षेत्र  में मृत्‍यु का पंजीकरण करने के लिए की व्‍यवस्‍था परिभाषित  की गयी है।
आपको मृत्‍यु प्रमाणपत्र प्राप्‍त करना क्यों जरुरी है.
मृत्‍यु की रिपोर्ट या इसका पंजीकरण परिवार के मुखिया , यदि यह अस्‍पताल में होती है तो चिकित्‍सा प्रभारी द्वारा, यदि यह जेल में होती है तो जेल प्रभारी के द्वारा यदि शव लावरिश पड़ा हो तो ग्राम के मुखिया या कोटवार किया जाता है, यदि ट्रेन में मृत्यु हुयी हो तब ट्रेन का कमार्मेंट के TTद्वारा, प्लेन में ऐसा होने पर सबंधित अधिकारी द्वारा समीप के जन्म मृत्यु कार्यालय में दी जाती है ।मृत्‍यु प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिए आपको पहले मृत्‍यु का पंजीकरण करना है। मृत्‍यु का पंजीकरण संबंधित प्राधिकारी के पास इसके होने के 21 दिनों के भीतर पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र भर करके किया जाना है। तब उचित सत्‍यापन के बाद मृत्‍यु प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।यदि मृत्‍यु होने के 21 दिन के भीतर इसका पंजीकरण नहीं किया जाता है तो कार्यकारी  मजिस्‍ट्रेट को  हलफनामा देकर और नगरीय निकायों में  जमा कर प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का प्रावधान है मजिस्ट्रेट हलफनामे के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश सबंधित पंजीयक को देता है।जन्म म्रत्यु का आवेदन प्रपत्र में आवेदन करने की आवश्‍यकता है वह  क्षेत्र के स्‍थानीय निकाय प्राधिकारिणों या पंजीयक के पास उपलब्‍ध होता है जिसे जन्म मृत्यु पंजीयक के नाम से जाना जाता है. यह पंजीयक जन्म और  मृत्‍यु के अभिलेखों और रजिस्‍टर का संधारण करता है। सामान्यतः मृत्यु के लिए निम्न प्रपत्र में आवेदन किया जाता ऑनलाइन भी इसके लिए आवेदन करने की व्यवस्था सभी नगरीय निकायों ने की है. जहा ऐसी व्यवस्था नहीं है वहा मेन्युअली यह काम किया जाता है. 
आवेदन का प्रारूप 
--------------
मृत्यु का दिनांक :------------------  मृतक का नाम --------------------------
मृतक के पिता/ पत्नी का नाम ------------------------------- मृतक का लिंग --------- महिला /पुरुष 
मृतक की आयु -------------------------       मृतक का स्थायी पता -----------------------------------------
मृत्यु का स्थान ---------- घर /हॉस्पिटल/ अन्य स्थान                            मृत्यु के स्थान का पता------------------------
सूचना देने वाले का नाम  -------------------------------सूचना देने वाले का पता ------------------------------
Rural/urban -------------- जहा मृत्यु हुयी वह क्षेत्र ग्रामीण है या नगरीय. यदि ग्राम पंचायत है तब उसे ग्रामीण और जहा नगरपालिका, नगर पंचायत या नगर निगम उसे नगरीय क्षेत्र माना जायेगा 
स्टेट -------- उस प्रदेश का नाम जिसके क्षेत्र में मृत्यु हुयी है. 
डिस्ट्रिक्ट -------------- जहा घटना हुयी उस जिले का नाम देना है. मृतक का धर्म देना है------------------ हिन्दू/मुस्लिम/क्रिशचन/ सिख/ सिन्धी/पारसी/ जैन 
मृतक का व्यवसाय ----------------------- इसमें एग्रीकल्चर/डाक्टर/व्यवसाय/ घरेलु महिला/ कुछ नहीं /लेबर/अन्य/पेंशनर/प्राइवेट सर्विस/सर्विस/स्टूडेंट/ शिक्षक 
मृतक गर्भवती थी   हा या नहीं में उत्तर देना है. 
मृत्यु का कारण----------------------------
मृतक को सहायता ----------- सरकारी हॉस्पिटल/प्राइवेट हॉस्पिटल/ कोई नहीं 
मेडिकली सरटीफाईड------------------- हाँ या नहीं में       क्या शराब पीने के आदि थे ------- हाँ /नहीं 
क्या तम्बाकू खाने के आदि थे ---------- हाँ /नहीं              क्या सुपारी खाने के आदि है ----- हाँ /नहीं 
क्या सिगरेट पीने के आदि थे ----------- हाँ /नहीं 
इस फार्म को सबमिट कर दे, या सबंधित निकाय में ले जाकर दे.
सबमिट करने पर कम्पुटर से रसीद मिलेगी जिसके नम्बर से इस प्रमाणपत्र की स्थिति ज्ञात कर सकते है. 
यदि  आवेदन सबंधित निकाय में ले जाकर दिया जाता है तब उसके साथ निम्न दस्तावेज सलग्न करे:
1. जिस हॉस्पिटल में मृत्यु हुयी उस हॉस्पिटल का मृत्यु प्रमाण पत्र. 
2. राशन कार्ड की स्व प्रमाणित छाया प्रति. 
3. जिस जगह दाह संस्कार किया गया उस संस्था का प्रमाण पत्र. शहरो में इस प्रमाण पत्र के अभाव में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं होता. याद रखे जिस स्थान पर यह घटना घटी उसी स्थान की सबंधित निकाय में यह प्रमाण पत्र बनेगा भले ही वह रहने वाला किसी शहर का हो, यदि चलती ट्रेन, बस या प्लेन में मृत्यु हुयी तब जिस स्थान पर ये ठहरेंगे उसी स्थान के सबंधित आफिस में इसकी सुचना दी जाएगी. ट्रेन का टीटी, बस का कंडेक्टर और प्लेन का पायलेट यह सुचना देगा. इसकी जितनी प्रति चाहे ले सकते है. किन्तु निर्धारित फीस देनी होगी. छोटे या मध्यम ग्रामीण क्षेत्र में दाह संस्कार, या हॉस्पिटल के मृत्यु प्रमाण पत्र की जरुरत नहीं होती. क्योकि छोटा क्षेत्र होने के कारन सब एक दुसरो को जानते है. डाक्टर और दाह संस्कार के प्रमाण पत्र की जरुरत बड़े शहरो में पड़ती है. मृत्यु की जानकारी उस डाक्टर को देना बाध्य कारक है जिसके अधीन हॉस्पिटल में मृत्यु हुयी है, यदि डाक्टर ऐसा नहीं करते तब उन पर भी सबंधित निकाय कार्यवाही कर सकती है. परिवार के सदस्यों को मृतक की सम्पति का बटवारा करने के लिए भी यह प्रमाण पत्र आवश्यक है. किन्तु यह प्रमाण पत्र उस दशा में स्वीकृत नहीं है जहा मृतक ने अपनी बैंक में रखी संपति के नामिनेशन नहीं किया है. इसीलिए हर किसीको बैंक, बिमा कम्पनी, शेयर्स, म्यूचल फंड, ऐसी संस्था जिसने उसके साथ आर्थिक व्यवहार किया है में नोमिनेशन अकाउंट खोलते समय ही कर देना चाहिए. याद रखे नामिनेशन ऑनलाइन मान्य नहीं है, नोमिनेशन का फार्म भरकर उसे कुरियर से भेजना चाहिए या बैंक में ले जाकर देना चाहिए. इसकी एक प्रति जिस उनकी पावती हो अपने पास रखना चाहिए ताकि बैंक की गलती के समय वह काम आये. सामान्यतः पति के अकाउंट में पत्नी और पत्नी के अकाउंट में पत्नी नामिनी होती है, दोनों के जीवित रहने की दशा में किसी तीसरे को नॉमिनी बनाना सामाजिक मर्यादाओ के लिए मान्य नहीं है. मृतक को अपनी विल भी बना देना चाहिए ताकि उसके न रहने पर संपति के लिए परिवार के सदस्यों कोई घमासान न हो. विल भी इस प्रकार तैयार करना चाहिए की संपति का बटवारा सबको बराबर हो ताकि परिवार के सदस्यों किसी प्रकार का मनमुटाव न हो. मृतक की मृत्यु के बाद संपति को लेकर ही विवाद होते है, परिवार को इससे बचाना चाहिए.